नई दिल्ली Pm suraksha bima yojana: देश में लोगों की जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे में लोगों के लिए लाइफ इंश्योरेंस काफी जरूरी है। केंद्र सरकार भी लोगों के लिए काफी सारी स्कीम लाती रहती है। ये स्कीम लोगों को आर्थिक मदद देने के लिए शुरु की गई है। देश की सरकार के द्वारा पीएम सुरक्षा बीमा स्कीम को शुरु किया गया है।
सरकार की इस स्कीम को शुरु करने का सीधा सा उद्देश्य ये है कि यदि किसी परिवार के मुखिया के साथ में किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है तो उसके परिवार को आर्थिक रूप से मदद मिलेगी।
बता दें सरकार की इस स्कीम में सालाना 20 रुपये और हर महीने 2 रुपये का निवेश करना होता है। इतने कम निवेश में उनको 2 लाख रुपये तक का लाइफ इंश्योरेंस प्राप्त होता है। ये स्कीम साल 2016 में शुरु हुई थी।
किसे मिलता है पीएम सुरक्षा बीमा स्कीम का लाभ
सरकार की इस स्कीम का लाभ 18 साल से 70 साल का शख्स उठा सकता है। इस स्कीम में निवेश रकम लिंक्ड बैंक खाते से ऑटोमेटिक कट हो जाती है। बीमाधारक के एक्सीडेंट, मृत्यु या फिर विकलांग होने पर 2 लाख रुपये तक का बीमा मिलता है।
दुर्घटना होने पर बीमा धारक के विकलांग होने पर सरकार के द्वारा 1 लाख रुपये की रकम दी जाती है। वहीं बीमाधारक की मौत होने के बाद नॉमिनी को इंश्योरेंस की पूरी रकम मिल जाती है।
जानें कैसे करें आवेदन
सरकार की इस स्कीम का लाभ पाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए https://www.jansuraksha.gov.in/ पर विजिट करना होगा।
इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। फॉर्म के सबमिट होने के पहले आपको इसके साथ में जरुरी दस्तावेजों को लगाना होगा। ऑफलाइन आवेगन करने के लिए आप पास के बैंक ब्रांच में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
कौन से दस्तावेज हैं जरुरी
जरुरी दस्तावेजों की बात करें तो इसमे आधार कार्ड, वोटर आई, राशन कार्ड या कोई भी आईडी प्रूफ, बैंक खाते की डिटेल, इनकम सर्टिफिकेट, बर्थि सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटो आदि।
स्कीम के नियम व शर्तें
वहीं इस स्कीम के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक के पास एक्टिव सेविंग खाता होना चाहिए। यदि खाता बंद होता है तो पॉलिसी बंद हो जाएगी। 1 साल के बाद इसे फिर से चालू करा सकते हैं। पॉलिसी प्रीमियम के ऑटो डेबिट के लिए आवेदक को एग्रीमेंट लेटर पर सिग्नेचर करना होगा।