नई दिल्ली EPFO Update: अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं तो हर महीने पीएफ में योगदान करते हैं। इस खाते में आपकी बैसिक सैलरी और डीए का 12 फीसदी भाग EPF में आता है और कंपनी की ओर से इतनी रकम डाली जाती है। लेकिन इंप्लॉयर की रकम दो भागों में बंट जाती है। 8.33 फीसदी कर्मचारी पेंशन स्कीम और बाकी 3.67 फीसदी ईपीएफ खाते में चला जाता है।
यदि आप 10 साल या इससे अधिक समय तक ईपीएफओ में अंशदान दे रहे हैं, तो ईपीएस वाला पैसा रिटायरमेंट की आयु पर आपको पेंशन के तौर पर दिया जाता है। 10 साल से कम समय तक कंट्रीब्यूशन करने पर आप अपना पेंशन वाला पैसा कुल एंड फाइनल सेटलमेंट करते समय वापस ले सकते हैं।
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ये बात हो रही EPF योगदान की, लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि इन सभी के बीच में स्कीम सर्टिफिकेट की आवश्यकता कहां हैं। EPG के नियमों के अनुसार, यदि आपके 10 साल से ज्यादा समय तक EPFO में कंट्रीब्यूशन किया है तो रिटायर्मंट की आयु पर पेंशन प्राप्त करने के लिए अंशधारकों को स्कीम सर्टिफिकेट देना होता है। चलिए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं।
स्कीम सर्टिफिकेट क्या होता है?
स्कीम सर्टिफिकेट पेंशन के लिए एक पॉलिसी के जैसा ही होता है। क्यों कि इसकी सहायता से आपको जॉब बदलने पर पेंशन ट्रांसफर करने की सुविधा मिलती है। पेंशन का दावा करने के लिए आपके पास इस सर्टिफिकेट जरुरी होता है। बहराल यदि आपने 10 साल से कम समय तक PF में कंट्रीब्याशन दिया है तो भी आप पेंशन सेवा को जारी रखने के लिए स्कीम सर्टिफिकेट ले सकते हैं ये सर्टिफिकेट जरुरी भी नहीं है।
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स्कीम सर्टिफिकेट कब काम आता है?
नियम ये कहता है कि जब पीएफ खाताधारकों अपनी जॉब को स्विच करता है तो उसे PF को EPFO पोर्टल पर नई कंपनी में ट्रांसफर करा लेना चाहिए। लेकिन मान लें कि जॉब स्विच करने के बाद उसकी नई कंपनी EPF के दायरे में नहीं है, तो वो बाद में पेंशन लेने के लिए स्कीम सर्टिफिकेट के जरिए सर्विस के समय का रिकॉर्ड पेश कर सकता है। वहीं जो भी लोग 10 सालों तक EPF में अपना कंट्रीब्यून दे चुके हैं और अब आगे नौकरी करने का इरादा नहीं रखते हैं, वो भी 50 साल से 58 साल की आयु में पेंशन लेन के लिए स्कीम सर्टिफिकेट उठा सकते हैं। ये आपके पेंशन क्लेम में प्रमाण के तौर पर काम करेगा।
कैसे मिलता है स्कीम का सर्टिफिकेट
स्कीम सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको फॉर्म 10सी भरने की आवश्यकता होती है। ईपीएफओ की वेबसाइट से आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और उसे पास के ईपीएफओ ऑफिस में जमा कर सकते हैं। इसके साथ आपको कुछ दस्तावेजों को जन्म प्रमाण पत्र, कैंसिल चेक, कर्मचारी के बच्चों के नाम और डिटेल्स, मृत्यु प्रमाण पत्र, फॉर्म जमा कर रहा है।