नई दिल्ली PM Kisan Scheme: केंद्र सरकार के द्वारा किसानों को राहत देने के लिए पीएम किसान स्कीम को चलाया जा रहा है। इसके तहत हर साल 6 हजार रुपये की तीन किस्तों को दी जाती है। बीते महीने पीएम नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान स्कीम की 16वीं किस्त की 2 हजार रुपये किसानों के खाते में ट्रांसफर किए गए थे। पीएम किसान स्कीम का लाभ सभी किसानों को नहीं प्राप्त होता है। पीएम किसान स्कीम का लाभ उठाने के लिए कुछ शर्तों का पालना करना होगा।
ऐसे कर सकते हैं पीएम किसान स्कीम के लिए आवेदन
जानकारी के लिए बता दें पीएम किसान स्कीम का लाभ उठाने के लिए कुछ शर्तों का पालना करना होगा। अगर आवेदक के पास किसानी के लिए जमीन है। आवेदन के नाम से जमीन का जमाबंदी भी हो। वहीं आवेदक का बैंक खाता और एनपीसीआई से लिंक हो।
इन किसानों को नहीं मिलेगा पीएम किसान स्कीम का लाभ
वहीं जिन परिवारों में पहले से किसी एक सदस्य को स्कीम का लाभ मिल रहा है उसको स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। इसके बाद जिनके पास खुद ही खेती योग्य जमीन नहीं है। इसके बाद आवेदन की आयु 18 साल की हो। आवेदन जमीन का मालिक हो। आवेदन के दूसरे सदस्यों एनआरआई है। उसको लाभ नहीं मिलेगा।
इसके अलावा जिस परिवार से कोई संवैधानिक पद पर है, वह स्कीम का लाभ नहीं ले सकता है। इसके बाद परिवार का कोई भी सदस्य उपरोक्त कंडिका में वर्णित संस्थान के सभी रिटायर्ड कर्मी है और जिनका मासिक पेंशन 10 हजार रुपये या फिर उससे ज्यादा है।
इसके अलाव जिस परिवार के किसी एक सदस्य ने इस साल इनकम टैक्स पेमेंट किया है। जिन परिवार का कोई सदस्य चिकित्सक, सीए, इंजीनियर, आदि हैं उनको पीएम किसान स्कीम की 17वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा।
यहां पर करें कॉन्टैक्ट
वहीं योजना को लेकर ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो किसान सलाहकार, कृषि समन्वयक, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी और जिला कृषि पदाधिकारी से कॉन्टैक्ट कर सकता है। एक परिवार के एक ही सदस्य इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं।