नई दिल्ली: देश में ने पिछले कुछ सालों में ही कोरोना काल का दंश झेला है, जिससे हर जरुरत मंद के लिए सरकार ने स्कीम को लागू किया है। देश में कोई भी भूखा ना सोए तो इसके लिए केन्द्र सरकार से लेकर राज्य सरकारों ने एक से बढ़ कर एक स्कीम को लागू किया है। जिसमें प्रमुख रुप से राशन कार्ड के के किए राशन को देना भी शामिल है।
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वही सरकार अब धीरे-धीके सचेत हो रही है, जेकि आपात्र लोग इसकाल लाभ ले रहे हैं। अगर आपने भी नियमों की धज्जियाँ उड़ाई है तो आपके पास राशन कार्ड सरेंडर करने का मौका है। वही खबरों में बताया जा रहा है कि सरकार इसमें 27 रूपए किलो के गेहूं की पेनल्टी भी लगा सकती है।
इन वजहो से राशन कार्ड को करें सरेंडर
- घर में तमाम सुख सुविधा होने बावजूद भी राशन लेने पर
- गरीबी रेखा के मापदंडों में नहीं आने पर
- परिवार का सदस्य सरकारी सेवा में होने पर
- पारिवारिक आय मासिक 3000 हजार रूपए से ज्यादा होने पर
- APL के लिए पारिवारिक आय 10 हजार रूपए मासिक से ज्यादा होने पर
- एक से अधिक जगह राशन कार्ड होने परलगाई जाती है।
इन लोगों को माना गया है राशन कार्ड बनवाने के लिए अपात्र ऐसे नागरिकों को इस योजना के लिए अपात्र माना गया है जिनके पास,
- 100 वर्ग मीटर से अधिक का प्लॉट, मकान या फ्लैट है।
- जिनके पास गाड़ी, ट्रैक्टर है और जिनके पास एयरकंडीशनर है,
- जिनकी गांवों में दो लाख रुपए व शहर में तीन लाख रुपए से अधिक की पारिवारिक आय है।
- जिनके पास 5 किलोवाट की क्षमता का जनरेटर हो या। जिनके पास एक या एक से अधिक हथियार के लाइसेंस हों।
केवल इनको मिल सकेगा Ration Card
- ऐसे सभी परिवार जिनके पास खुद का पक्का मकान नहीं है या झुग्गी-झोपड़ियों में रहते हैं।
- दिहाड़ी मजदूर या कामगार
- घरेलू काम-काज कर अपनी आजीविका चलाने वाले श्रमिक
- ड्राईवर तथा कुली व बोझा उठाने वाले श्रमिक
- भूमिहीन किसान
- कूड़ा-करकट बीनने वाले
- राज्य सरकार द्वारा चिन्हित पात्र परिवार।
Disclaimer: ये खबर इंटरनेट से सामने आई खबरों में के आधार पर लिखी गई है। Timesbull.com इनकी पुष्टि नहीं करता है।