नई दिल्ली: जैसा की आप को पता हैं कि देश में संसद का शीतकालिन सत्र चल रहा है, जिसके बाद में अलगे साल में यानि फरवरी में यूनियन बजट 2023 (Union Budget 2023) पेश होने वाला है, यूनियन बजट 2023 तारीख जैसे पास में आ रही हैं तो इसके बारे में कई डीटेल्स का खुलाशा हो रहा है। आप को बता दें कि यूनियन बजट में देश में लोगों की कई प्रकार की आशा होती है, केन्द्र सरकार हर साल अपने बजट में कई बड़ी घोषणाएं करती है। जिसका असर देश भर के हर वर्ग के लोगों पर होता है।
आप को बता दें कि यूनियन बजट के पेश में होने में कुछ ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं, जिससेलोगों के बीच बजट को लेकर उत्सुकता बढ़ रही है। बजट से सबसे ज्यादा उम्मीद नौकरीपेशा और किसानों को रहती है। इसके अलावा भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Deptt) टैक्सपेयर्स की सहूलियत के लिए ऐसे-ऐसे नियमों में अपडेट करता रहता है। जो टैक्सपेयर्स पर बड़ा असर डालते हैं।
टैक्सपेयर्स को बजट से पहले मिल गई ये भारी छूट
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Deptt) की ओर से टैक्सपेयर्स को इलाज के लिए मिलने वाली रकम पर इनकम टैक्स से छूट दी गई है। जिससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के इस कदम से टैक्सपेयर्स में एक खुशी की लहर दौड़ गई है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किए अहम अपडेट
खबरों में बताया जा रहा है कि इसके अलावा आयकर विभाग की तरफ से कोरोना के दौरान किसी भी पारिवारिक सदस्य की होने वाली मौत पर मिली सहायता राशि पर भी टैक्स से छूट दी गई है।
विभाग की तरफ से किसी भी प्रकार की शिकायतों के जल्द निस्तारण के लिए भी स्थानीय कमेटियां गठित करने का ऐलान किया गया है।
तो वही तमाम तरह के कामों के लिए आपको आयकर विभाग ना जाना पड़ें। लोगों की सहूलियत और डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के मकसद से कई तरह की सर्विस और संबंधित फॉर्म को डिजिटल कर दिया गया है।
लाखों लोगों को मिलेगी ये बड़ी राहत
बताया जा रहा है कि Income Tax Deptt ने इनकम टैक्स से जुड़े कामों को आसान बनाने के लिए 123 से ज्यादा फॉर्म को ऑनलाइन उपलब्ध करा जा रहा है। इसके आलावा Income Tax Deptt ने साल 2020 और 2021 में कोरोना काल के दौरान इलाज के लिए मिलने वाली राशि पर भी टैक्स छूट की घोषणा की गई है। दरअसल, कोविड काल के दौरान तमाम परिवारों को कोविड से उपचार के लिए सहायता राशि प्राप्त हुई थी। अभी तक इस पर आयकर का प्रावधान था। लेकिन अब इससे राहत मिलेगी।