नई दिल्ली Income Tax: अगर आप आयकर दाता हैं तो ये खबर आपके लिए बड़ी साबित हो सकती है। इनकम टैक्स भरने की शुरुआत हो चुकी है। वहीं कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस मिल जाता है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जांच के दायरे में लिए जाने वाले मामलों के बारे में दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके तहत ऐसे इनकम टैक्सपेयर्स जिन्होंने डिपार्टमेंट के द्वारा भेजे गए नोटिस का जवाब नहीं दिया है। उनके मामलों की जांच जरुर की जाएगी।
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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करेगा मामले की जांच
आपको बता दें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा उन मामलों की जांच की जाएगी। जहां पर किसी लॉ इनफोर्समेंट एजेंसी या फिर रेगुलेरिटी अथॉरिटी के द्वारा टैक्स इवेशन से संबंधित जानकारी पेश की गई है। विभाग की तरफ से पेश किए गए निर्देशों के मुताबिक, टैक्स अधिकारियों को इनकम में मिली हेराफेरी के बारे में टैक्स दाताओं को 30 जून तक इनकम टैक्स अधिनियम 143 के तहत नोटिस देना होगा। इसके बाद इनकम टैक्स दाता को इससे जुड़े सभी कागजों को पेश करना होगा।
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इसके बाद उन्होंने कहा कि अधिनियम की धारा 142(1) के तहत नोटिस के जवाब में कोई रिटर्न नहीं दिया गया है, ऐसे मामले को नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर (NAFAC) को सेंड किया जाएगा, जो आगे की कार्रवाई करेगा। धारा 142(1) टैक्स अधिकारियों को रिटर्न दाखिल किए जाने की स्थिति में एक नोटिस जारी कर और स्पष्टीकरण या जानाकरी मांगने का अधिकार देती है। जिन मामलों में रिटर्न दाखिल नहीं किया गया है, तो उन्हें निर्धारित तरीके से जरुरी जानकारी पेश करने को कहा जाता है।
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टैक्स में कटौती की मांग
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऐसे मालमों की इंटीग्रेटेट जानकारी सूची जारी करेगा, जिनमें कमपीटेंट अथॉरिटी के द्वारा छूट को रद्द या वापस किए जाने के बावजूद इनकम टैक्स में कटौती की मांग करता है। दिशानिर्देशों में कहा गया है कि इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 143(2) के तहत इनकम टैक्स भरने को NAFAC के द्वारा नोटिस भेजा जाएगा।