नई दिल्ली:tax save scheme. आज के इस आर्थिक दौर में अपने लिए निवेश करने के बारे में कौन नहीं सोचता है। तो वही फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 के खत्म होने में ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं। जिससे अगर आप भी टैक्स सेविंग के बारे में कुछ ऐसी स्कीम के बारे में जानना चाहते हैं, जिसमें सरकार के साथ बंपर कमाई के मौका मिले तो यहां पर खास स्कीम के बारे में बता रहे है।
ऐसे कई लोग होते हैं, तो नौकरी करते-करते पैसे का निवेश करना चाहते है। यहां पर आपके लिए कुछ ऐसी जरूरी तीन स्कीम के बारे में बताने जा रहे हैं। जिसमें एक में तो आप कम से कम ₹500 से भी शुरू कर सकते हैं। दरअसल आज हम आपके लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इपीएफ स्कीम नेशनल सर्टिफिकेट के बारे में बताने जा रहे हैं।
पब्लिक प्रोविडेंट फंड
देश में हर कामगार व्यक्ति का कर्मचारी भविष्य निधि के तहत PF खाता होता है, जिससे यहां पर कर्मचारी को हर महीने अपनी सैलरी में से 12 फीसदी का योगदान देता है। वहीं नियोक्ता कंपनी भी पीएफ अकाउंट (PF Account) में इतना ही योगदान दिया जाता है। खास बात यह हैं कि EPF भी टैक्स सेविंग के तहत आती है, जिसमें आयकर की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की छूट देती है.
नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट
सरकार के द्धारा पोस्ट ऑफिस में कई खास स्कीमें संचालित हो रही है, जिसमें से पोस्ट ऑफिस के नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) भी है, यहां पर निवेश पर 7.7% सालाना ब्याज मिल रहा है। यहां पर मिनिमम 1,000 रुपये और अधिकतम 100 के मल्टीपल में कितनी भी राशि निवेश कर सकते हैं। निवेशक को इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत 1.50 लाख रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट का लाभ मिलता है।
ऐसे कई लोग हैं, तो कमाई के लिए स्कीम सर्च करते रहते है, जिससे यहां पर सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम भी है। इस पर सालाना 8.2% की ब्याज दर मिल रही है। बता दें कि 60 साल या उससे अधिक आयु के बाद अकाउंट खोल सकते है, जिससे जो VRS लेने वाला व्यक्ति जो 55 वर्ष से अधिक लेकिन 60 वर्ष से कम है वो भी इस अकाउंट को खोल सकता है।
स्कीम के तहत 5 साल के लिए पैसा निवेश कर सकते हैं। इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 80C के तहत, Senior Citizen Saving Scheme में निवेश कर आप 1.5 लाख रु. प्रति वर्ष टैक्स छूट पा सकते हैं।