नई दिल्ली BPL Ration Card News: मौजूदा समय में गरीबों और जरुरतमंदों की मदद पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने काफी तरह की स्कीम शुरु की है। हाल ही में अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने डा. बीआर अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत सभी BPL परिवारों को 80 हजार रुपये घर बनाने की मदद दी है।
ये रकम 50 हजार रुपये से 80 हजार
वहीं डीसी अशोक कुमार गर्ग ने बतया कि इससे पहले इस स्कीम का लाभ सिर्फ अनुसूचित जाति के BPL परिवारों को ही मिलता था। फिलहाल, राज्य सरकार ने स्कीम को बदलकर सभी BPL परिवारों को शामिल किया है। इस स्कीम के तहत मिलने वाली रकम को भी 50 से 80 हजार रुपये कर दिया है।
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कौन कर सकता है आवेदन
वहीं इस योजना का लाभ उन परिवारों को मिलेगा जिनके घर को 10 साल या फिर उससे ज्यादा का समय हो गया है। और वह घर सही करने की जरुरत है। स्कीम का लाभ उठाने के लिए कुछ जरुरी शर्तों को भी पूरा करना होगा। आवेदक को स्कीम का लाभ उठाने के लिए हरियाण का स्थाई निवासी होना चाहिए और उनका नाम BPL सूची में दर्ज होना चाहिए।
BPL लिस्ट में शामिल होने के लिए आवेदक को अपना जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य है। आवेदन करने के लिए आवेदक के परिवार का ID कार्ड और BPL परिवार होने का कास्ट सर्टिफिकेट जरुरी है।
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इन दस्तावेजों की है जरुरत
इसके अलावा आवेदन करने वाले शख्स को कुछ दस्तावेजों को दिखाने की जरुरत है, जैसे कि BPL राशन कार्ड, राशन पत्रिका, SC, आधार कार्ड, बैंक खाता नंबर, बिजली का बिल, मोबाइल नंबर औऱ घर को ठीक कराने के लिए लगने वाला खर्च आदि का प्रमाण पत्र। ये सभी दस्तावेजों के होने के बाद ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।