नई दिल्ली- जब किसी भी कंपनी में नौकरी करते हैं तो उसमें पीएफ कटता है। अगर सरकारी नौकरी होती है तो उसमें भी पीएफ कटता है। लेकिन वह पैसा रिटायरमेंट के बाद मिलता है। जो प्राइवेट कंपनियां होती है उसमें जो पीएफ कटता है वह नौकरी छूटने के 45 दिन बाद मिलता है लेकिन सरकारी नौकरी में रिटायरमेंट के पैसे पहले पैसे पीएफ का पैसा निकालते हैं इसके नियम क्या है हम आपको आज बताते हैं।
जानकारी के अनुसार हम आपको बता दें कि पैसा निकालने के लिए कई तरह की योजनाएं होती है। नियम क्या होता है वह हम आपको बताते हैं। अगर शादी के लिए अगर पीएफ आप लेकर शादी करना चाहते हैं। तो सबसे ध्यान रखने वाली बात यह होती है कि जितने पैसों की जरूरत है उतना पीएफ निकल नहीं तो EPF निकल गए पैसे दोबारा जमा नहीं कर सकते है।
EPF जो होता है उसके अनुसार हम समय से पैसे अपना एडवांस पैसा निकाल सकते हैं।लेकिन उसके लिए फार्म 31 जमा होता है। उसे फॉर्म को भरने के बाद उसे अपने संस्थान में जमा करना होता है लेकिन उसमें एक शर्त होती शर्त यह होती है अगर आपका भर गया फॉर्म एक्सेप्ट हो जाता है तो उसके बाद जितना अमाउंट अपने फार्म में भर रखा होगा। वह सीधे आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है।
हम आपको बता दे कि अगर स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें आ गई तो उसके लिए आप पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं या फिर आपको पढ़ाई करनी है तो उसके लिए भी या पीएफ का समय से पहले ही पैसे निकाल सकते हैं। शादी करने के लिए पैसे निकाल सकते हैं जमीन खरीदने के लिए भी पैसे आप पहले निकल सकते हैं यही नहीं घर खरीदने के लिए भी पैसे आप निकल सकते हैं।
लेकिन उसके लिए पहले आआपको EPF सदस्यता की 7 साल पूरे होने पर भी आप EPF का पैसा निकाल कर उसका लाभ ले सकते हैं।
लेकिन पैसा निकालने की इसमें दो शर्तें होती है पहली शर्त यह होती है कि जो पीएफ का पैसा आपकी इनकम में से कट रहा है। सैलरी से जो कट रहा है। वह आप कंट्री ट्यूशन के अनुसार निकाल सकते हैं। जो भी कंपनियां होती है जितनी आपको सैलरी देता उतना ही पैसा जीएफ के तौर पर जमा करती है।
अगर आप शादी के लिए पीएफ कंट्रीब्यूशन का हिस्सा बनते हैं तो 50% का हिस्सा ले सकते हैं।