Post Office: टैक्स बचाने के लिए पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाएं काफी लोकप्रिय हैं। ज्यादातर छोटी बचत योजनाओं में आयकर की धारा 80सी का लाभ मिलता है, लेकिन डाकघर की कई योजनाएं ऐसी भी हैं जहां निवेशकों को यह लाभ नहीं दिया जाता है। ऐसे में टैक्स बचत के लिए निवेश करने से पहले आपको इन योजनाओं के बारे में जान लेना चाहिए.
पोस्ट ऑफिस की इन योजनाओं पर 80सी का लाभ नहीं मिलता है
किसान विकास पत्र: यह पोस्ट ऑफिस की स्कीम है, जिसमें सेक्शन 80C का लाभ नहीं मिलता है. इससे मिलने वाले रिटर्न पर टैक्स देना होता है. इस योजना से होने वाली आय को आईटीआर में ‘अन्य स्रोतों से आय’ में गिना जाता है।
आरडी: पांच साल की आरडी में भी आयकर आधार 80सी का लाभ नहीं मिलता है। इसमें प्राप्त पूरे रिटर्न पर टैक्स देना होता है.
पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट: आप पोस्ट ऑफिस में एक, दो, तीन और पांच साल के लिए टाइम डिपॉजिट कर सकते हैं। आयकर लाभ केवल पांच साल की सावधि जमा पर ही उपलब्ध है। एक, दो और तीन साल की बाकी जमा राशि पर कोई टैक्स छूट नहीं है.
डाकघर मासिक आय योजना: इस योजना में भी निवेशकों को आयकर का लाभ नहीं मिलता है। इस स्कीम में 9 लाख रुपये तक निवेश किया जा सकता है. यदि अर्जित ब्याज एक सीमा से अधिक है तो टीडीएस काटा जाता है।
महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र: इस योजना की घोषणा मोदी सरकार ने बजट 2023 में की थी। इस योजना पर भी कोई टैक्स लाभ नहीं है। इस स्कीम में आपको ब्याज से होने वाली आय पर इनकम टैक्स देना होता है.