नई दिल्ली: PM Ujjwala Yojana 2023: देश की सरकार देश के लोगों के लिए ऐसी-ऐसी योजनाएं चला रही है, जिनसे लोगों को जीवन जीने में सहारा मिल रहा है। देश के लाखों लोग इन योजनाओं का फायदा उठा रहे हैं। यही नहीं सरकार लोगों को खाने-पीने से लेकर रहने के लिए मुफ्त सेवाएं दे रही है। जैसे सरकार लोगों को फ्री राशन दे रही है, फ्री मकान दे रही है। वहीं इसी तरह सरकार फ्री गैस कनेक्शन दे रही है। यह एक योजना के जरिए मुहैया कराया जा रहा है। इस योजना का नाम पीएम उज्व्वला योजना (PM Ujjwala yojana) है।
आपको बता दें कि सरकार उन सभी लोगों को मुफ्त गैस कनेक्शन दे रही है, जिन लोगों के पास गैस नहीं है। परिवार किसी भी सदस्य के नाम पर गैस कनेक्शन ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ नियम या शर्त रखें गए हैं, जिनको पूरा करने पर ही गैस कनेक्शन मिलेगा। एक तरह से कहें तो गैस कनेक्शन लेने के लिए कुछ योग्यता रखी गई है।
Top 5 Phone: India’s most popular and best-selling smartphone, the cheapest mobile, is Rs 8,999.
boAt Storm Call 3: Affordable Smartwatch Packed with Premium Features
वैसे आपको जानकारी के लिए बता दें कि मुफ्त गैस कनेक्शन के लिए आवेदन फिर से शुरू हो गया है। अगर आपको गैस कनेक्शन लेना है तो जल्द आवेदन करें। आवेदन करने के बाद आपको एक रसीद मिल जाएगी। इसके बाद कुछ ही दिनों में आपका गैस कनेक्शन शुरू हो जाएगा। गैस कनेक्शन के साथ आपको एक गैस स्टोव भी बिल्कुल फ्री मिलेगा। आइए आपको आवेदन करने के लिए नियम या शर्त और जरूरी दस्तावेजों के बारे में बताते हैं।
PM Ujjwala Yojana 2023 में आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज
PM Ujjwala Yojana कनेक्शन लेने के लिए आवेदनकर्ता का ई-केवाईसी असम और मेघालय के लिए अनिवार्य नहीं है।
आवेदक का आधार कार्ड और पहचान प्रमाण के रूप में ई-केवाईसी अनिवार्य है।
आवेदक के पास आधार, बैंक अकाउंट नंबर और ऐसे 3 दस्ताबेज, जिनमें परिवार के सभी सदस्यों के बारे में पता चले।
अगर सभी दस्तावेज हैं तो आप आवदेन कर सकते हैं
PM Ujjwala Yojana 2023 में आवेदन करने के लिए योग्यता या नियम
आवेदन करने वाले की उम्र 18 साल (सिर्फ महिला) होनी चाहिए।
आवेदन करने वाले के घर में कोई गैस कनेक्शन नहीं होना चाहिए।
निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी से संबंधित वयस्क महिला- SC, ST, Pradhan Mantri Awas Yojana (Rural), Most Backward Classes (MBC), Antyodaya Anna Yojana (AAY), वनवासी, द्वीप और नदी द्वीप समूह में रहने वाले लोग, एसईसीसी परिवारों (एएचएल टिन) या 14 सूत्री घोषणा के अनुसार किसी भी गरीब परिवार के तहत सूचीबद्ध हैं आदि।
अगर आवेदन करने वाला इन सभी शर्तों को पूरा करता है तो वह आवेदन कर सकता है।