EPFO पेंशन - यह सर्टिफिकेट न भूलें!

Written By: Mobin

10 साल EPF में योगदान देने वाले कर्मचारी 58 वर्ष की आयु के बाद पेंशन के हकदार हैं। लेकिन इसके लिए EPS सर्टिफिकेट जरूरी है।

जरूरत

नौकरी बदलते समय EPS सर्टिफिकेट लेना न भूलें। यह आपकी पेंशन को ट्रांसफर करने और भविष्य में क्लेम करने में मदद करता है।

महत्व

कम से कम 10 साल EPF योगदान और 58 वर्ष से कम आयु वाले कर्मचारी EPS सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकते हैं।

योग्यता

EPFO की वेबसाइट पर जाकर 'स्कीम सर्टिफिकेट (फॉर्म-10C)' का ऑप्शन चुनें। UAN लॉगिन करके आवेदन पूरा करें।

प्रक्रिया

आवेदन के लिए आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स और पासबुक/चेकबुक की फोटो अपलोड करनी होगी।

दस्तावेज

अगर नई कंपनी EPFO के दायरे में नहीं है, तो स्कीम सर्टिफिकेट होने पर भविष्य में पेंशन ट्रांसफर कर सकते हैं।

सावधानी

epfindia.gov.in पर विजिट करके आज ही अपना EPS सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करें। OTP वेरिफिकेशन के बाद प्रक्रिया पूरी होगी।

अभी करें

SBI’s Top RD Scheme – Earn 7.25% Now!