नई दिल्ली: देश में प्राकृतिक आपदा आती रहती है, जिससे कई क्षेत्रों को भारी नुकसान उठाऩा पड़ा है। जिसमें कृषि सेक्टर एक ऐसा सेक्टर हैं, जो हम सब का पेट भरता है। गौरतलब है कि किसानों को एक फसल को तैयार करने में लंबा समय गुजरता है, जिसमें उन्हें सिंचाई, निराई-गुणाई और अन्य कामों के लिए अधिक पैसा खर्च करना पड़ता है और जब फसल तैयार होती है तो भी मार्केट में सेल करने से पहले कटाई और ढुलाई के लिए भी पैसों की आवश्यकता होती है। ऐसे में देखा जाए तो फसल को तैयार करने में किसानों को ज्यादा रकम खर्च कर देनी पड़ती है। वही अगर बीच में कोई प्राकृतिक आपदा आ गई तो इससे किसानों की बड़ी आफत टूट पड़ती है।
समय-समय पर मौसमी आंधी-बारिश या तूफान से फसल बर्बाद होती है या प्राकृतिक आपदा से फसलों को भारी नुकसान हो जाता है। ऐसे में इसकी भरपाई करने और बोझ को कम करने के लिए सरकार ने फसल बीमा योजना (Fasal Bima Yojana) की शुरुआत की है। इसके तहत सरकार किसानों को आर्थिक सहायता देती है। फसल बीमा येाजना में अगर बीमा कराते हैं तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं।
देखें क्या है फसल बीमा योजना (Fasal Bima Yojana)
PMFBY Scheme की शुरुआत 13 मई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गयी थी। इसमें प्रीमियम राशि को प्रत्येक किसान की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए काफी कम रखा गया है।
कैसे मिलेगा फसल बीमा योजना (Fasal Bima Yojana) का लाभ
अगर आपकी फसलों को बारिश, बाढ़, आंधी-तुफान के कारण नुकसान पहुंचा है तो आपको इसकी जानकारी 72 घंटे के अंदर देनी होगी। यह जानकारी आप कृषि विभाग को टोल फ्री नंबर, ईमेल, कृषि कार्यालय और अन्य माध्यमों से दे सकते हैं। खरीफ, रबी एवं वाणिज्यिक या बागवानी फसलों के लिए प्रीमियम क्रमशः 2, 1।5 एवं 5 प्रतिशत तय किया गया है।
फसल बीमा योजना (Fasal Bima Yojana) ये है पात्रता
इस योजना के तहत खेती करने वाले सभी किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ दिया जाता है। सहकारी बैंक या किसान क्रेडिट कार्ड से कर्ज लेने वाले किसानों का ऑटोमेटिक बीमा हो जाता है।
ऐसे मौके पर मिलता है फसल बीमा योजना (Fasal Bima Yojana) का लाभ
सरकार के द्धारा जारी जानकारी के अनुसार, फसल बीमा योजना (Fasal Bima Yojana) के लाभ खड़ी फसल के दौरान बारिश, बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होने से फसलों के नुकसान पर मिलता है। वही खलिहान या खेत में रखी फसल को चक्रवात, चक्रवर्ती बरसात, असामयिक वर्षा, ओलावृष्टि से प्रभावित होने पर मुआवजा दिया जाता है।