नई दिल्ली Pension News: देश की सबसे बड़ी बैंक एसबीआई के पूरे देशभर में 44 लाख से ज्यादा पेंशनर्स हैं। इन सभी पेंशनर्स को कवर करने के लिए SBI ने 18 सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर्स स्थापित किए हैं। जहां पर पेंशन इलेक्ट्रॉनिक रुप में सेंड की जाती है। एसबीआई के द्वारा पेंशन का लाभ पाने के लिए रिटायर कर्मचारी किसी भी बैंक में खाता ओपन कर सकते हैं।
वहीं इस पेंशन स्कीम का खाता ओपन करने के लिए आधार नंबर, पैन नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की जरुरत होती है। पेंशनर्स को काफी बार बीमारी या फिर ज्यादा उम्र होने पर बैंक जाने में असमर्थ होते हैं।
इस समस्या का समाधान खोजने के लिए ऐसे सवालों के जवाब चाहते हैं जिनके बारे में उनको पता नहीं चल पाता है। यहां पर हम पेंशनर्स के लिए कुछ सवाों के जवाब देने जा रहे हैं, जो कि अक्सर पूछे जाते हैं इन सभी सवालों के जवाब एसबीआई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया है।
पेंशनर्स और अपनी पेंशन स्लिप कैसे प्राप्त कर सकते है?
पेंशन के खाते में हर महीने के आखिर में पेंशन सेंड की जाती है। पेंशनर्स को कितनी पेंशन मिल रही है। उसमें क्या-क्या शामिल है। एसबीआई पेंशनर्स इसका पता अपनी पेंशन स्लिप से लगा सकते हैं। बैंक मंथली पेंशनर्स के ईमेल पर इस स्लिप को भेज देता है। इसके अलावा पेंशनर्स के द्वारा पेंशन स्लिप किसी भी पेंशन ब्रांच से प्राप्त की जा सकती है। आप एसबीआई की पेंशन वेबसाइट पर इस स्लिप को डाउनलोड कर सकते हैं।
साइन करने या अंगूठे का निशान नहीं लगाने पर पेंशनर्स कैसे निकालें पैसे
ऐसे मामलों में एक पेंशनर्स चेक और विड्रॉल फॉर्म पर कोई निशान लगा सकते हैं और बैंक को बता सकते हैं कि चेक विड्रॉल फॉर्म के आधार पर बैंक से पेंशन की रकम कौन निकालेगा। ऐसे में शख्स की पहचान 2 स्वतंत्र गवाहों के द्वारा की जानी चाहिए। जो कि असल में बैंक से पैसा निकाल रहा है। उसे बैंक को अपने हस्ताक्षर का नमूना प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है।
बुजुर्ग, बीमार शारीरिक रूप से विकलांग पेंशनर्स जो कि साइन करने में असमर्थ है, पेंशन में खाता ओपन कर सकते हैं या पेंशन खाते से अपनी पेंशन निकाल सकते हैं।
एक पेंशनर जोकि बुजुर्ग है, और बीमाार है या फिर अपाहिज हैं। इसीलिए ये हस्ताक्षर नहीं कर सकता है पेंशन खाता खोलने के लिए फॉर्म पर कोई निशान न अंगूठे के निशान लगा सकते हैं। पेंशन की रकम निकालते समय वह चेक, विड्रॉल फॉर्म, पैर के अंगूठे का निशान लगा सकते हैं और इसकी पहचान बैंक के दो गवाहों के द्वार की जानी चाहिए। जिनमें एक बैंक का अधिकारी भी होना चाहिए।
किसी पेंशनर को पावर ऑफ अटॉर्नी धारक द्वारा अपना खाता
वहीं पावर ऑफ अटॉर्नी धारक के द्वारा खाते को ऑपरेट करने की परमीशन नहीं है। बहराल खाते से पैसे ट्रांसफर करने के लिए चेक बुक, एटीएम, आईएनबी सुविधा की परमीशन की अनुमति है।
क्या है पेंशनर्स के लिए नवंबर महीने में बैंक को लाइफ सर्टिफिरेट
पेंशनर्स के लिए नवंबर में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना जरुरी है बहराल ये कोई पेंशनर्स गंभीर बीमार होने के कारण किसी ऑथराइज्ड बैंक अधिकारी को लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने में असमर्थ है, तो बैंक अधिकारी रिकॉर्डिंग या फिर पेंशनर्स के निवास अस्पताल जाकर लाइफ सर्टिफिकेट ले सकता है।
फैमली पेंशन कब होगी शुरु
फैमली पेंशन पेंशनर्स की मौत होन के बाद शुरु होती है। फैमली पेंशन पीपीओ में दर्शाए गए शख्स को मृत्यु प्रमाण पत्र और जमा शख्स से अप्लीकेशन प्राप्त होने पर शुरु हो जाती है।