नई दिल्लीः पैन कार्डधारकों के लिए अब एक ऐसा आदेश जारी किया गया है, जो आपके लिए किसी भारी संकट से कम नहीं है। अगर आपने सरकार के नए नियम का पालन नहीं किया तो फिर आपको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, जिसके लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा।
अब आयकर विभाग ने करदाताओं को अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक कराना हर हाल में जरूरी कर दिया है, जिसे इग्नोर करने पर आपको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, जिसके लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा। अगर आपने तय तारीख तय पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया तो फिर बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, जिसके लिए कुछ जरूरी शर्तें जारी कर दी गई हैं।
31 मार्च तक नहीं कराया यह काम तो होगा बड़ा नुकसान
आयकर विभाग के मुताबिक, अगर आपने 31 मार्च तक अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया तो फिर आपको भारी नुकसान उठाना पडे़गा। इस नजरअंदाज करने पर आपको 10,000 रुपये जुर्माने के तौर पर देने की जरूरत होगी, जो बहुत ही जरूरी है। इतना ही नहीं 1 अप्रैल 2023 से आपका पैन कार्ड काम करना बंद कर देगा, जिससे वित्तीय कार्य बीच में लटक जाएंगे। इससे जरूरी हैं कि आप इस काम को जल्द करा लें।
आयकर विभाग ने साझा की बड़ी जाकारी
आयकर विभाग ने ट्वीट कर एक बड़ी जानकारी साझा की है, जिसके लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रकना होगा। आयकर विभाग ने ट्विटर हैंडल के माध्यम से कहा कि 31 मार्च की आखिरी तारीख तय की गई है। इससे पहले ही सभी लोग अपने पैन और आधार को लिंक करवा लें। विशेष सूचना के लिए बता दें कि आईटी एक्ट 1961 के अनुसार सभी पेन होल्डर के लिए पैन और आधार को लिंक करना बहुत जरूरी है।
आधार कार्डधारकों को जाना होगा जेल
आयकर विभाग के मुताबिक, अगर आप दो पैन कार्ड का यूज कर रहे हैं तो फिर एक का सरेंडर कर दें। दो पैन कार्ड का यूज करना सरकार की ओर से गैर कानूनी माना गया है। इसलिए समय रहते आप एक पैन कार्ड को निष्क्रिय करा दें, नहीं तो इसके लिए 6 महीने की जेल जाना होगा। पैन कार्ड सरेंडर करने के लिए आपको कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं होगी। घर बैठे ही यह काम आराम से कर सकते हैं।