नई दिल्लीः घर में पैन कार्ड बना रखा है तो अब नए नियमों के मुताबिक आधार कार्ड से लिंक करा लें, नहीं तो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अगर आपने यह काम जल्द नहीं कराया तो फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने के लिए आखिरी तारीख भी तय कर दी है, जिसे इग्नोर करने पर भारी भरकम जुर्माने से निपटना होगा, जिसके साथ कई बड़े नुकसान भी होने तय माने जा रहे है।
इसलिए जरूरी है कि आप बिना पैन कार्ड से जुड़ा जरूरी नियम जान लें, नहीं तो सारे काम बीच में लटक जाएंगे। पैन कार्ड बनाने वाली संस्था आयकर विभाग की ओर से यह नियम बनाया गया है, जिसे जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है।
इन लोगों को देना होगा जुर्माना
पैन कार्ड बनाने वाली संस्था आयकर विभाग ने आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए आखिरी तारीख निर्धारित कर दी है, जिससे पहले यह काम हर हाल में कराना होगा। अगर आपने थोड़ी भी देरी की तो फिर अफसोस करना होगा। इसकी वजह कि बार-बार ऐसे मौके नहीं आते हैं।
आपको यह काम 30 जून 20023 तक कराना होगा, नहीं तो इसके बाद आपके ऊपर 10,000 रुपये का भारी भरकम जुर्माना लगाया जाएगा। इतना ही नहीं आपका पैन कार्ड 1 जुलाई 2023 से निष्क्रिय भी कर दिया जाएगा, जो आपके नींद उड़ाने के लिए काफी है। फिर आप कोई भी काम इसके बिना नहीं कर पाएंगे। इससे बेहतर है कि आप जल्द घर से निकलें।
इतने चार्ज के साथ कराएं यह काम
पैन को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए अब 1,000 रुपये का चार्ज देना होगा। यह चार्ज काफी दिनों पहले लगाया गया है। 30 जून के बाद इसे बढ़ाने की चर्चा जोरों से चल रही है। इसके लिए आप जल्द ही जन सेवा केंद्र पहुंच सकते हैं। यहां 50 रुपये इंटरनेट खर्च के साथ यह काम करवा सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप जल्द घर से निकलकर जन सेवा केंद्र पहुंचे।