नई दिल्लीः केंद्र सरकार की ओर से पैन कार्डधारकों के लिए अब एक ऐसा नियम बनाया गया जो सबको हैरान करना वाला है। आपने अगर नए नियम का पालन नहीं किया तो तगड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या फैसला है, जिसने सब पैन कार्डधारकों की नींद हराम कर दी है।
दरअसल, सरकार ने दो पैन कार्ड का यूज करने वालों के लिए अनोखा आदेश जारी किया है। अगर आप दो पैन कार्ड का यूज करते हैं तो फिर सावधान हो जाएं, क्योंकि इसके लिए आपको अब सलाखों के पीछे भी जाना पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप पूरा आर्टिकल ध्यान से पढ़ लें, जिससे आपको किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना होगा।
पैन कार्डधारकों को इसलिए जाना होगा जेल
पैन कार्ड बनाने वाली संस्था आयकर विभाग ने अब एक ऐसा नियम बना दिया है, जो आपकी टेंशन बढ़ाने वाला है। आयकर विभाग ने अब दो पैन कार्ड का यूज करना गैरकानूनी करार दिया है, जिससे बचाव के लिए आपको सचेत रहने की जरूरत होगी। अगर आप दो पैन कार्ड का यूज करते पकड़ जाते हैं तो फिर आपको जेल की हवा खानी पड़ेगी।
इसके लिए आपको मिनिमम 6 महीने की जेल होगी, जिससे बचाव के एक तरीका है कि आप पैन कार्ड का सरेंडर कर दें। अगर आपने पैन कार्ड सरेंडर नहीं किया तो फिर आपको पछतावा करना होगा। आप सोच रहे होंगे कि पैन कार्ड का सरेंडर कहा किया जाएगा तो इसके लिए आपको जनसुविधा केंद्र पर जाने की जरूरत होगी।
इस तारीख तक लिंक कराएं पैन कार्ड
नए नियमों के मुताबिक अब आप अपना पैन कार्ड को आधार कार्ड से 30 जून 2023 तक लिंक कराने काकाम कर सकते हैं। सरकार ने पैन आधार कार्ड से लिंक कराने की तारीख में पांचवीं बार बढ़ोतरी की है। इससे पहले 31 मार्च 2023 आखिरी तारीख थी। इसमें सबसे जरूरी बात है कि अब आपको लिंक कराने के लिए एक हजार रुपये शुल्क के तौर पर नहीं देने होंगे।
जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने 31 मार्च के बाद 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाना तय किया था, लेकिन सरकार ने समय रहते लिंक कराने की तारीख में इजाफा कर पैन कार्डधारकों को बड़ी राहत प्रदान की है।