नई दिल्लीः सरकार ने पैन कार्डधारकों के लिए एक ऐसा नियम बना दिया है जिससे बड़ी संख्या में लोगों को मुसीबतें झेलनी होंगी। परेशानी झेलने की वजह बस आपकी लापरवाही है, क्योंकि बड़ी संख्या में पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराए गए हैं। सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए आखिरी तारीख तय की थी, लेकिन काफी लोगों ने इसे इग्नोर किया जिसके बाद बड़ा ऐक्शन लिया गया है।
आधार कार्ड से लिंक नहीं होने वाले पैन कार्ड को अब कैंसिल कर दिया है, जिसका होना ना होना अब एक जैसा ही है। निष्क्रिय हुए पैन कार्ड से आप कोई भी काम नहीं करवा सकेंगे, जिसके लिए आपको अब नए नियम को फॉलो करने की जरूरत होगी। आपको जल्द ही पैन कार्ड एक्टिवेट कराना होगा, नहीं तो दिक्कतें सिर चढ़कर बोलेंगी।
पैन कार्ड से जुड़ी जरूरी बातें
पैन कार्ड बनाने वाली संस्था आयकर विभाग ने कुछ जरूरी नियम बनाया था। आयकर विभाग के मुताबिक, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की अनिवार्यता कर दी थी, जिसके लिए आखिरी तारीख 30 जून 2023 तय की गई थी। इसके बावजूद कुछ लोगों ने अपने पैन कार्ड लिंक नहीं कराए, जिनका यह डॉक्यूमेंट्स अब निष्क्रिय कर दिया गया है।
किसी बैंक में खाता ओपन करवाने या फिर वित्तीय काम कराने के लिए अब पैन कार्ड को सक्रिय कराना होगा। इसके लिए आपको जल्द ही आवेदन करने की जरूत होगी, जिस पर आपको 1,000 रुपये चार्ज के तौर पर देने होंगे। आपका पैन कार्ड आवेदन करने के करीब एक महीने बाद एक्टिवेट हो सकेगा। आपने इस काम को करने में देरी की तो फिर पछतावा करना होगा।
यहां पहुंचकर कराएं महत्वपूर्ण काम
आयकर विभाग के अनुसार आपको हर हालत में पैन कार्ड एक्टिवेट कराना होगा, जिसके बाद ही आप अपने काम करवा सकेंगे। इसके लिए आपको जन सुविधा केंद्र जाने की जरूरी होगी। यहां आपको 1,000 रुपये विभागीय चार्ज और 50 रुपये जन सुविधा केंद्र खर्च भरना पड़ेगा। आवेदन करने के करीब एक माह बाद आपका पैन कार्ड शुरू हो सकेगा।