NPS SCHEME: ये दिल मांगे और सिर्फ एक विज्ञापन की बहुत लोकप्रिय पंक्ति नहीं है। यह पंक्ति बताती है कि अगर बात लाभ की हो तो हर किसी को थोड़ा और पाने की चाहत होती है।
अगर टैक्स बचत के मामले में भी कुछ ‘एक्स्ट्रा’ का यही ऑफर मिल जाए तो बात ही क्या! आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप कैसे ये ऑफर पा सकते हैं. वह भी ऐसी योजना में निवेश करके जो आपको अधिक रिटर्न देने की क्षमता रखती है क्योंकि यह बाजार से जुड़ी हुई है। इस योजना का नाम नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस है।
1.5 लाख रुपये की सीमा के बाद भी निवेश पर छूट
अगर आप टैक्स बचाने के लिए हर साल निवेश करते हैं तो आपको आयकर अधिनियम की धारा 80सी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इस सेक्शन के तहत एक साल में अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट मिलती है. लेकिन 1.5 लाख रुपये की इस सीमा में होम लोन के मूलधन के भुगतान से लेकर, बच्चों की स्कूल फीस और वेतनभोगी कर्मचारियों के वेतन से काटी गई ईपीएफ की राशि सब कुछ शामिल है।
जाहिर है कि कई कर्मचारियों के लिए 1.5 लाख रुपये के निवेश की यह सीमा जल्द ही खत्म हो जाती है. एनपीएस एक ऐसी योजना है जिसमें 1.5 लाख रुपये की सीमा पूरी होने के बाद 50 हजार रुपये के अतिरिक्त निवेश पर टैक्स छूट मिलती है। इस अतिरिक्त छूट की बदौलत आप एनपीएस में हर साल कुल 2 लाख रुपये तक निवेश करके अपनी टैक्स बचत बढ़ा सकते हैं।