नई दिल्ली PAN-Aadhaar Link Update: अगर आप घर खरीदने के लिए जा रहे हैं तो ये आपके लिए जरुरी खबर हो सकती है। आज के समय बिना पैन कार्ड के किसी भी प्रॉपर्टी का काम करना मुश्किल होता है। क्यों कि प्रॉपर्टी खरीदते समय टैक्स भी चुकाना होता है जिसके लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड की जरुरत होती है।
ऐसे में अगर आपका आधार और पैन लिंक नहीं है तो आपको भारी टैक्स का भुगतान करना पड़ सकता है। ऐसे में यदि आपने अभी तक पैन-आधार लिंक नहीं कराया है तो घर खरीदना काफी कठिन हो जाता है।
पैन-आधार लिंक नहीं होने पर चुकाओं 20 फीसदी टीडीएस
अगर आप 50 लाख रुपये से ज्यादा कीमत की प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उस पर 1 फीसदी टीडीएस देना होता है। इसमें खरीदार को 1 फीसदी टीडीएस केंद्र सरकार को और 99 फीसदी राशि बेचने वाले को देनी होती है। लेकिन अगर पैन आधार लिंक नहीं होगा तो खरीदार को 1 फीसदी टीडीएस की जगह 20 फीसदी टीडीएस चुकाना होगा।
पैन आधार लिंक कराने की डेडलाइन खत्म हो गई है और डेडलाइन खत्म होने के बाद इनकम टैक्स विभाग ने नोटिस भेजना शुरु कर दिया है। 50 लाख रुपये से ज्यादा कीमत की प्रॉपर्टी खरीदने वाले लोगों को विभाग नोटिस भेज रहा है।
जानें क्या है मामला
इनकम टैक्स एक्ट की धारा 139AA के प्रावधानों के तहत इनकम टैक्स रिटर्न में आधार लिंक करना जरुरी है। लेकिन विभाग को काफी ऐसे मामले मिले हैं, जहां पैन-आधार लिंक नहीं है। ऐसे सैकड़ों घर खरीदने को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से नोटिस जारी किया गया है।
आधार-पैन लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च 2022 था। इस तारीख तक मुफ्त में आधार से लिंक किया जा सकता है। लेकिन पैन आधार लिंक न करने वालों को कई मोर्चों हायर टैक्स झेलना पड़ रहा है। मौजूदा व्यवस्था में भी पैन आधार लिंक करा सकते हैं, लेकिन इसके लिए 1 हजार रुपये की लेट फीस लेकर लिंक कराना होगा।
इन लोगों को अटका रिफंड
दरअसल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐसे काफी घर खरीदने को 20 फीसदी का टीडीएस भेजा है। इसमें पैन लिंक न होने के कारण से उनसे 20 फीसदी टीडीएस पेमेंट का नोटिस मिला है।
वहीं पैन लिंक नहीं होता है तब कि स्थिति में 20 फीसदी टीडीएस देना ही होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐसे टैक्सपेयर्स का रिफंड नहीं मिला है जिसने अभी तक पैन लिंक नहीं किया है और उनके नाम पर प्रॉपर्टी रजिस्टर हुई है। ऐसे टैक्सपेयर्स को रिफंड तभी जारी किया जाएगा।
How to link Pan-Aadhaar
पेन-आधार लिंक करने के लिए इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर विजिट करें।
साइट पेज पर बाई ओर क्विक लिंक्स का ऑप्शन मिलेगा, यहां पर आपको लिंक आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है।
यहां पर आपना पैन, आधार नंबर और नाम इंटर करना है, ये जानकारियां देने के बाद आपको एक ओटीपी भेजा जाएगा।
ओटीपी को एंटर करने के बाद आपका आधार और पैन लिंक होगा।