नई दिल्ली Pensioners New update: सरकार के द्वारा देश के सभी पेंशनर्स के लिए जीवन प्रमाण पत्र को हर साल नवंबर में जमा करना होता है। 80 साल से ज्यादा के पेंशनर्स 1 अक्टूबर से लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं। लाइफ सर्टिफिकेट हर साल इसलिए जमा करना होता है जिससे कि ये सुनिश्चित हो सके कि पेंशन पाने वाला जीवित है या नहीं। लेकिन हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि ऐसे भी काफी सारे पेंशनर्स हैं जो कि अपना लाइफ सर्टिफिकेट साल में कभी भी जमा करा सकते हैं।
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EPS-95 पेंशनर्स कब जमा कर सकते हैं
वहीं ईपीएफओं की तरफ से कहा गया है कि ईपीएस-95 के तहत सभी पेंशनर्स को हर साल लाइफ सर्टिफिकेट या फिर डिजिटल प्रमाण पत्र जमा करना जरुरी है। इससे पहले सभी पेंशनधाराों को हर साल नवंबर महीने में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता था। लेकिन अब पेंशनर्स साल में कभी भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं। EPFO ने ट्वीट कर कहा कि अब ईपीएस-95 पेंशनदारक कभी भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं। जो कि इसकी जमा करने की तारीख 1 साल के लिए वैलिड है। ईपीएफओ ने ईपीएस पेंशनर्स को अपने घर के पास या अपने दरवाजें पर अपने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की भी सुविधा प्रदान की गई है।
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जानें कहा जमा करा सकते हैं सर्टिफिकेट
बता दें ईपीएफओ के द्वारा 135 रीजनल कार्यालयों और 117 जिला कार्यालयों के अलावा EPS पेंशनर्स अब पेंशन देने वाली बैंक ब्रांच और पास के पोस्ट ऑफिस में भी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को जमा करा सकते हैं। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को करीब साढ़ें 3 लाख सीएससी सेंटर में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अलावा पेंशन धारक उमंग ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके अलावा इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने पेंशनधारकों के लिए डोरस्टेप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सर्विस को शुरु किया है। EPS पेंशनर्स अब मामूली रकम के भुगतान पर डोरस्टेप डीएलसी सर्विस का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। इसके साथ में पोस्टमैन पेंशनर्स के पास जाएगा और पेंशनधारक के घर पर डीएलसी बनाने के प्रोसेस को पूरा करेगा। वहीं गाइडलाइन के मुताबिक EPS पेंशनधारक अब अपनी सुविधा के मुताबिक साल में किसी भी समय डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। ध्यान रखें, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के तारीख 1 साल तक वैलेड होगी।