नई दिल्ली। भारत सरकार द्वारा महिलाओं, किसानों और बेटियों को आर्थिक रूप से सशक्त व मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार इस समय कई तरह की स्कीम चला रही है। सरकार की तरफ भारत की बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की गई है।
बेटियों के नाम आपको एक अकाउंट ओपन कराना होगा, जिसके बाद हर महीने आपको निवेश करना होगा। स्कीम की मैच्योरिटी पर इतनी रकम मिल जाएगी, जिससे आप बेटी की शादी कर सकेंगे।
अकाउंट में मिनिमम बैलेंस की जरूरत
पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) और सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) अकाउंट धारकों को अपने अकाउंट में मिनिमम बैलेंस को मैंटेन करना होगा। नए नियमों के अनुसार, 31 मार्च 2024 तक इन अकाउंटों में मिनिमम बैलेंस का पालन करना होगा, जिसका उल्लंघन करने पर अकाउंट इनएक्टिव हो सकता है।
अकाउंट इनएक्टिव होने पर पेनल्टी
इनएक्टिव अकाउंट को दोबारा एक्टिव करने के लिए धारकों को जुर्माना भरना पड़ेगा। नए नियमों के अनुसार, PPF अकाउंट धारकों को एक वित्त वर्ष में कम से कम 500 रुपये का निवेश करना होगा, जिसे अकाउंट में डिपॉजिट किया जा सकता है। इस निवेश को मिनिमम बैलेंस की तरह देखा जाएगा, और अगर इसे नहीं किया गया, तो अकाउंट इनएक्टिव हो सकता है।
पेनल्टी और नई तारीखें
अकाउंट में मिनिमम बैलेंस की मैंटेनेंस की आखिरी तारीख 31 मार्च 2024 है, जिसके उल्लंघन पर पेनल्टी लागू होगी। अगर 31 मार्च तक अकाउंट में 500 रुपये जमा नहीं होते हैं, तो अकाउंट को एक्टिव करने के लिए पेनल्टी देना होगा। इस पेनल्टी का दर वर्ष में 50 रुपये है, जिसे इस प्रकार समझा जा सकता है कि अगर दो साल तक अकाउंट इनएक्टिव रहता है, तो दोबारा एक्टिव करने के लिए 100 रुपये का जुर्माना देना होगा।
अकाउंट इनएक्टिवता के नुकसान
मिनिमम बैलेंस ना होने के कारण, अकाउंट इनएक्टिव होने पर धारकों को कई नुकसान हो सकते हैं। इनएक्टिव अकाउंट पर लोन का अधिकार नहीं होता और पैसे विड्रॉ किए जाने की सुविधा भी नहीं होती है।