नई दिल्ली 7th Pay Commission Update: अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो ये खबर खास आपके लिए हो सकती है। बता दें जिन केंद्रीय कर्मचारियों को एरियर का पैसा मिला है उनके लिए सरकार के द्वारा काफी बड़ी घोषणा की गई है। वहीं जिन केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत सैलरी मिलती है वह टैक्स में छूट का लाभ उठा सकते हैं। इन कर्मचारियों को इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले काफी सारी बातों को जानना जरुरी है। आज हम इसके द्वारा बताने जा रहे हैं कि एरियर के पैसे पर आप कैसे टैक्स बचा सकते हैं।
7th Pay Commission में मिलेगा टैक्स लाभ
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बता दें सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों को सेक्शन 89 के तहत एरियर पर टैक्स छूट का लाभ मिल सकता है। आप टैक्स में राहत के लिए क्लेम कर सकते हैं। आपको टैक्स में छूट के लिए ई-फाइलिंग की साइट पर फॉर्म 10E को भरना होगा।
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साल में दो बार बढ़ता है डीए
केंद्र सरकार की ओर से कर्मचारियों के लिए डीए में साल में दो बार इजाफा किया जाता है। जिसके तहत इन कर्मचारियों को डीए का पैसा मिलता है। सरकार जनवरी और जुलाई महीने में दिए गए एरियर के आंकड़ों में बदलाव करती है। इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि सरकार डीए में 4 फीसदी का इजाफा कर सकती है तो सरकारी कर्मचारी इन एरियर की रकम पर टैक्स छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं। वहीं डीए एरियर कर्मचारियों के खाते में ट्रांसफर किया जाता है।
इसे लेकर क्या कहते हैं एक्सपर्ट
वहीं एक्सपर्ट के अनुसार अगर आप सेक्शन 89 के तहत एक्सप्लेन का दावा करते हैं तो आपको पहले फॉर्म 10E फिल करना होता है यदि आप इस फॉर्म में क्लेम नहीं करते हैं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस मिल सकता है। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों को ऐसा करने से बचना चाहिए।
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नोटिस में लिखी ये बात
आपको बता दें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से जारी किए गए नोटिस में कर्मचारियों को ये जानकारी दी गई है। कि सेक्शन 89 के तहत राहत की अनुभूति होती है। क्यों कि अभी तक फॉर्म 10ई दाखिल नहीं किया गया है।
ऐसे फॉर्म 10 E करें सबमिट
इसके लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाना है।
इसके बाद में ई-फाइल के ऑप्शन पर जाए उसमें इनकम टैक्स फॉर्म के ऑप्शन पर जाकर फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पर क्लिक करें।
अब आपको 10E फॉर्म दिखेगा और सबमिट के बटन पर क्लिक करके प्रीव्यू पर क्लिक करना होगा।
अब प्रोसीड टू ई-वेरिफाई पर क्लिक करना है इसके बाद में आपके सामने ई-वेरिफिकेशन पेज ओपन हो जाएगा।
इसके बाद ई-वेरिफिकेशन पूरा हो जाने के बाद आपको मैसेज किया जाएगा।