आपके पास पैन कार्ड (Pan Card) है और आप आने वाले समय में किसी भी तरह की दिक्कत में नहीं आना चाहते हैं। ये जानकारी आपके लिए काफी फायदेमंद ,साबित हो सकती है। अनदेखा करने पर आपका पैन डिएक्टिव कर सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने ट्वीट कर कार्ड होल्डर्स को अलर्ट किया जा चुका है। विभाग ने Twitter के जानकारी दिया है कि कि 31 मार्च 2023 तक अपने पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक (Pan-Aadhaar Link) करा लें.ऐसा ना होता है तो ऐसे हालात में 1 तारीख से कार्ड अपना डिएक्टिव होने जा रहा है।
Tweet के जारी किया है अलर्ट
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने विभाग के आधिकारिक ट्विटर हैंडल की मदद से मंगलवार 17 जनवरी को एक ट्वीट कर पैन कार्ड होल्डर्स को जानकारी साझा किया है।. इसमें बताया है कि, ‘आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, सभी Pan Card धारकों (जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं), उनके लिए 31 मार्च 2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य हो चुका है। अनलिंक पैन 1 अप्रैल 2023 से निष्क्रिय होने जा रहा है.’ अपने ट्वीट में विभाग ने कहा है कि, ‘Urgent Notice. Don’t delay, link it today!’
मैसेज को हल्के में लेना पड़ जाता है महंगा
Income Tax Department का ये मैसेज हल्के में लेना काफी मुश्किल माना जा रहा है। इसका कारण रहा है कि आज के दौर में पैन कार्ड ए…एक अहम दस्तावेज बनने जा रहा है। जो आपके हर वित्तीय कार्ड के कनेक्टेड हो जाता है।. इस कार्ड पर दर्ज नंबर की मदद से देखा जाए तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कार्डहोल्डर्स का पूरा फाइनेंशियल डाटा दर्ज करना भी जरुरी हो जाता है। ऐसे में इस अलर्ट को सावधानी से लेना अहम है।
पैन कार्ड बेकार होने पर रहेगी परेशानी
अगर आपने 31 मार्च 2023 तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करवाया है और 1 अप्रैल 2023 से ये डिएक्टिवेट कर दिया गया है तो फिर ऐसी स्थिति में आप न तो अपना आयकर रिटर्न फाइल आसानी के साथ कर सकते हैं।