Kisan Scheme: आमतौर पर जब किसान बुढ़ापे में खेती करने में असमर्थ हो जाते हैं तो उन्हें आर्थिक मदद के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने ‘किसान मानधन योजना’ शुरू की है.
छोटे और सीमांत किसानों (एसएमएफ) को पेंशन के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 12 सितंबर, 2019 को प्रधान मंत्री किसान मानधन योजना (पीएम-केएमवाई) शुरू की गई थी। इस योजना के तहत किसानों को प्रति माह 3 हजार रुपये देने का प्रावधान है. वहीं, यदि लाभार्थी किसान की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को 1500 रुपये प्रति माह देने का भी प्रावधान है.
प्रति माह 55 रुपये का प्रीमियम
इस योजना का लाभ उठाने के लिए 18 से 40 वर्ष की आयु के किसान अपना पंजीकरण करा सकते हैं। किसान चाहे किसी भी उम्र में इस योजना का हिस्सा बनें, उन्हें 55 रुपये से 200 रुपये प्रति माह जमा करना होगा। इसके बाद 60 साल की उम्र पार करने के बाद किसानों को 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन के तौर पर दिए जाते हैं, इससे वे अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सकते हैं.
आवश्यक दस्तावेज
आवेदन करने के लिए किसान के पास आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र, आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, खेत खसरा खतौनी और बैंक खाता पासबुक होना अनिवार्य है।