Income Tax Return: आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 तय की गई है। यानी इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए अब आपके पास 10 दिन से भी कम समय बचा हुआ है। इस फाइनेंशियल ईयर में लोग 31 जुलाइ तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। यदि, आपने अभी तक आईटीआर दाखिल नहीं किया है, तो तुरंत कर लें, वरना बाद में आपको पेनाल्टी देनी पड़ेगी। रिफंड पाने के लिए हमें कुछ नियमों का पालन भी करना पड़ता है। विभाग के एक नियम के मुताबिक, आपका रिफंड बनने के बावजूद भी आपके अकाउंट में पैसा नहीं आता है। जी हां ऐसा सच में होता है।
आईटीआर फाइलिंग वेबसाइट Tax2win के मुताबिक, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की गणना के मुताबिक आपका आयकर रिफंड केवल 100 रुपये बनता है, तो यह राशि आपके बैंक अकाउंट में नहीं भेजी जाती है। 100 रुपये या इससे कम का रिफंड होने पर अगले साल के आयकर रिफंड में इस राशि को जोड़ दिया जाता है। अगले साल दोनों साल का जोड़कर रिफंड आपके अकाउंट में आ जाता है।
इन लोगों को मिल रही छूट
इनकम टैक्स रिटर्न 1961 की धारा 194P के तहत कुछ बुजुर्गों को इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए राहत दी गई है। इसके लिए भी आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा। दरअसल बुजुर्ग देश का रहने वाले होने चाहिए और ऐज 31 मार्च 2023 तक 75 साल या फिर उससे अधिक होनी चाहिए। उन्हीं लोगों को टैक्स रिटर्न फाइल करने से छूट दी गई हो। इसके साथ ही ऐसे बुजुर्गों के पास पेंशन के अलावा कोई दूसरी इनकम नहीं होनी चाहिए। जिस खाते में पेंशन आ रही है उस बैंक से उनको ब्याज के तौर पर इनकम हो रही है वह बुजुर्ग लोग हासिल कर सकते हैं।
आपको बता दें कि 16 जुलाई तक 2.7 करोड़ से अधिक आईटीआर दाखिल किए गए हैं। ई-फाइलिंग वेबसाइट के आंकड़ों के अनुसार, 16 जुलाई तक 2,73,12,434 आयकर रिटर्न दाखिल किए गए थे।