नई दिल्ली What is 15G or 15H Form: सरकारी नौकरी करने वालें लोगों के साथ में, जो भी इनकम टैक्स भुगतान करने की सीमा में आते हैं उन सभी का टीडीएस काटा जाता है। ऐसे में यदि आपने बैंक जाकर ये जरूरी काम नहीं किया हैं तो आपका काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। नुकसान से बचने के लिए ये फॉर्म आपकी मदद करेगा।
वहीं बैंक अधिकारियों की मानें तो खाताधारी इनकम टैक्स के घेरे में नहीं आते हैं लेकिन उनके खाते के साथ में एफडी और आरडी खाता चालू होता है। तो उनको 15जी और 15एच फॉर्म भरना जरुरी हो जाता है। इससे खाताधाराकों को मिलने वाले ब्याज पर टैक्स नहीं लगता है।
वहीं जिन खाताधारकों के पास पैन कार्ड है उनके खाते से हर साल 10 फीसदी का टीडीएस काटा जाता है। वहीं जिन खाताधारकों के पास पैन कार्ड नहीं है उनका 20 फीसदी टीडीएस कटता है। जिस बारे में खाताधारकों को जानकारी नहीं होती है। ऐसे में उनको 15जी और 15एच फॉर्म सहायता करता है।
40,000 रुपये ज्यादा होने पर कटता है टीडीएस
वहीं जिन खाताधारकों को सालाना उनके सेविंग खाते, एफडी और आरडी पर 40 हजार रुपये से ज्यादा होने पर ब्याज मिलता है। सरकार इनकम टैक्स की धारा 192A के तहत, उस रकम पर टीडीएस काटती है। जिसमें ब्याज का 10 फीसदी भाग कट जाता है। इसके अलावा जिन खाताधारकों को साल में 40,000 रुपये कम का ब्याज मिलता है उनका कोई टीडीएस नहीं कटता है।
क्या है 15G/H फॉर्मट
कोई ऐसा खाताधारक जो कि EPF, RD या फिर FD से ब्याजा लेता हो। उनके टीडीएस को बचाने के लिए ये फॉर्म भरकर जमा करते हैं। जिसमें 15G फॉर्म 60 साल से कम आयु के लोग और हिंदू अविभाजित परिवार भर सकते हैं। वहीं 60 साल या फिर उससे ज्याद आयु के लोगों को फॉर्म 15H फिल करना होता है।
इस फॉर्म के लिए पैन कार्ड जरूरी
वहीं कोई भी खाताधारक अपने खाते या एफडी, आरडी, पीएफ के लिए 15जी फॉर्म बैंक में जमा करने जाते हैं तो उसके साथ में बैंक डिटेल्स और पैन कार्ड को जरुरी किया है। इस फॉर्म को पैन कार्ड के साथ में ही जमा कर सकते हैं।