नई दिल्ली। यदि आप भी रसोई गैस कनेक्शन (LPG Gas Connection) का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको यह खबर जरूर एक बार पढ़नी चाहिए। गैस सिलेंडर (Gas Cylinder) का इस्तेमाल करते समय हमें बहुत ही ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत होती है।
कहा जाता है कि खाना बनाने के बाद हमेशा ही गैस सिलिंडर बंद कर देना चाहिए। आपने देखा और सुना होगा कि कई बार गैस सिलेंडर फटने की खबर सामने आई है, ऐसे वक्त में ज्यादातर लोगों को समझ नहीं आता है कि उन्हें क्या करना चाहिए।
क्या आप जानते हैं कि ऐसे हादसे में घायलों को बीमा मुआवजा मिल सकता है? क्या आपको मालूम है कि रसोई गैस कनेक्शन ( LPG Insurance Claim) लेते समय आपका बीमा हो जाता है? अगर आपके घर में या जान-पहचान में कोई गैस सिलेंडर हादसा हो जाता है, तो आपको इसके लिए मुआवजा मिलता है?
क्या आप ऑयल कंपनी से नुकसान की भरपाई करवा सकते हैं? इस लेख में हम इन सभी प्रश्नों का जवाब देंगे, और बताएँगे कि जब आप रसोई गैस कनेक्शन लेते हैं, तो आपको बीमा कैसे मिलता है?
रसोई गैस कनेक्शन और बीमा
ग्राहकों के लिए यह जानना आवश्यक है कि वे किस बीमा कवर के हकदार हैं। इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम जैसी तेल कंपनियां OMC के माध्यम से सिलेंडर से हुई दुर्घटना में राहत देने का कार्य करती हैं। सिलेंडर के लिए रजिस्ट्रेशन कराते समय ग्राहकों को इसे एलपीजी इंश्योरेंस कवर पॉलिसी कहा जाता है।
गैस सिलिंडर फटने पर मिलने पैसे?
देशभर में करोड़ों लोग खाना पकाने के लिए गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। हर महीने गैस सिलेंडर खाली हो जाता है, जिसे बुक कराने के बाद नया गैस सिलिंडर लेकर घर पहुंचता है। क्या आप जानते हैं कि गैस सिलेंडर का भी बीमा होता है? यानी जो सिलेंडर आपके किचन में रखा हुआ है, उससे अगर आपको या आपके घर को कोई नुकसान हो तो आपको पैसे मिलेंगे।
बीमा कौन देता है?
सिलेंडर से हुए हादसों के लिए सरकार से 40 लाख रुपये का दुर्घटना कवर मिलता है। पेट्रोलियम कंपनियां भी कुछ नियमों के तहत पर्सनल एक्सीडेंट कवर देती हैं, जिसके लिए वे बीमा कंपनियों के साथ साझेदारी करती हैं।
एक्सीडेंटल 40 और मृत घोषित पर 50 लाख का बीमा कवर
LPG इंश्योरेंस कवर में आपसे 50 लाख रुपये तक का बीमा कराया जाता है। रसोई गैस कनेक्शन के दौरान यदि कोई हादसा होता है तो 40 लाख रुपये का एक्सीडेंटल बीमा मिलता है। हादसे में किसी की मौत हो जाने पर भी आपको 50 लाख रुपये तक का बीमा कवर प्राप्त होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सिलेंडर जिसके नाम पर है, सिर्फ उसी को बीमा की राशि मिलती है।
बीमा क्लेम प्रक्रिया
आप एलपीजी इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत बीमा कवर क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए आप सरकारी वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
क्लेम के लिए ये जरुरी शर्तें:
आपको सिलेंडर हादसा होने के 30 दिनों के अंदर अपने डिस्ट्रीब्यूटर और नजदीकी पुलिस स्टेशन में इसकी जानकारी देनी होगी। इसके लिए FIR की कॉपी भी आपको देनी होगी। FIR की कॉपी के साथ मेडिकल की रसीद, हॉस्पिटल का बिल, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और मृत्यु होने पर डेथ सर्टिफिकेट भी देना होगा। इसके बाद, ऑयल कंपनी ही आपका क्लेम फाइल करके आपको मुआवजा दे देगी।