नई दिल्ली Income tax Return: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स के लिए सूचना जारी की है कि जिनको अपने इनकम टैक्स रिटर्न का ई-वेरिफिकेशन नहीं किया है। अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न आटीआर फाइल नहीं किया है और ई-वेरिफिकेश नहीं किया है तो फाइलिंग प्रोसेस को अधूरा माना जाता है। ऐसे में अगर आपने ये काम पूरा नहीं किया है तो इसे फटाफट निपटा लें। विभाग ने सख्त से सख्त हिदायत दी है कि ई-वेरिफिकेश को पूरा न करने पर जुर्माना देना पड़ सकता है।
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30 दिनों में जरुरी है ई-वेरिफिकेशन
आपको बता दें इनकम टैक्स डिपार्टमें ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि ITR फाइल करने के 30 दिनों के भीतर ई-वेरिफिकेश करना बेहद जरुरी है। वहीं देर से वेरिफिकेशन पर इनकम टैक्स अधिनियम 1961 के प्रोवधानों के मुताबिक लेट फाइन लगाई जा सकती है। इनकम टैक्स रिटर्न वैलिड साबित करने के लिए उसका ई-वेरिफिकेशन जरुरी है। ITR फाइल करने के 30 दिनों क भीतर रिटर्न का ईवेरिफिकेशन जरुरी कर दिया गया है। अगर आपने 31 जुलाई 2023 को ITR दाखिल किया था ऐसे में आपके पास ई-वेरिफिकेशन कराने में काफी कम समय बचा है।
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ITR के लिए ई-वेरिफिकेशन है जरुरी
- इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल पर विजिट करें और ई-वेरिफाई रिटर्न पर क्लिक करें।
- इसके बाद पैन, एसेसमेंट ईयर और एक्नॉलेजमेंट नंबर को भरें।
- अब आप अपना पैन और पासवर्ड लॉगइन कर सकते हैं। इसके बाद ई-वेरिफिकेशन रिटर्न पर क्लिक कर दें।
- इसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज खुलकर सामने आ जाएगा। जिससे ये पता लगेगा कि आपका वेरिफिकेशन पेंडिंग है।
- वेरिफिकेशन करन के लिए एक ओटीपी आएगा। आधार के साथ में रजिस्टर्ड करना है नहीं तो फंड नहीं मिलेगा।
आपको बता दें इनकम टैक्स रिफंड तभी मिलता है कि जब आपका आईटीआर प्रोसेस का फी पूरा किया जाता है। अगर आपने काम को पूरा नहीं किया तो 120 दिन के बाद आपका रिफंड इनवैलेड हो जाएगा। नितिन गुप्ता ने बताया कि आने वाले दिनों में इसे और कम किया जाएगा।
कब तक कर सकते हैं दाखिला
31 जुलाई के बाद इनकम टैक्स रिटर्न दाखइल करने वाले टैक्पेयर्ट को लेट फीस देनी होगी। अगर किसी साल में 5 लाख रुपये से ज्यादा की कमाई होती है तो उसे लेट फाइन के रूप में 5 हजार रुपये देने होंगे। अगर किसी टैक्पेयर्स की सालाना इनकम 5 लाख रुपये से कम है तो उसे लेट फीस के साथ में 1 हजार रुपये का भुगतान भी करना होगा जुर्माने के साथ में देर से आईटीआर दाखिल करने के ऑप्शन 31 दिसंबर 2023 तक है।