Income Tax भुगतान करने वालों को मिली राहत, अब इतने लाख इनकम होने पर नहीं देना होगा टैक्स, पढ़ें डिटेल

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नई दिल्ली Income Tax Refund: देश में सभी लोग इनकम टैक्स का भुगतान कर रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें आपके पास आईटीआर फाइल करने के लिए 3 दिन बचे हैं। 31 जुलाई के बाद अगर आप इनकम टैक्स का भुगतान करते हैं तो इसके लिए आपको जुर्माना देना होगा। लेकिन अब टैक्सपेयर्स के लिए काफी बड़ी खुशखबरी आ रही है। आपको पता होगा कि जिन लोगों को इनकम 2 लाख 50 हजार है उनको टैक्स का भुगतान नहीं करना है। लेकिन अब हम आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहे हैं जिसमें आपको 10 लाख रुपये तक की इनकम पर भी कोई टैक्स नहीं देना होगा।

आपको बता दें लोग अपने टैक्स को बचाने के लिए सीए या फिर एजेंट के पास में जाते हैं आपको उनको कंसल्टिंग फीस देनी पड़ सकती है। ऐसे में यदि आप इस फीस से बचना चाहते हैं तो आज हम इन नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं इससे आप अपने टैक्स से आसानी से बच सकते हैं।

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इस फॉर्मूले के इस्तेमाल से नहीं देना होगा टैक्स

  • अगर आपकी सालाना इनकम 10 लाख 50 हजार रुपये है तो आप इनकम टैक्स एक्ट के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसके तहत आपको 50 हजार रुपये की छूट मिल जाएगी। अब टैक्सेबल इनकम 10 लाख रुपये है। चलिए जानते हैं इसको कैसे कम कर सकते हैं।
  • अब आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की धारा 80सी के तहत 1 लाख 50 हजार रुपये का क्लेम कर सकते हैं। इसके तहत आप LIC, PPF, म्‍यूचुअल फंड, EPF में निवेश किए गए पैसों पर क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा आप होम लोन की राशि को भी क्लेम कर सकते हैं। अब आपकी टैक्सेबल इनकम 8 लाख 50 हजार रुपये तक हो जाती है।
  • वहीं आप एनपीएस में 50 हजार रुपये इनवेस्ट कर सकते हैं। इसमें भी आप क्लेम कर सकते हैं। इस प्रकार बचते हैं 8 लाख रुपये की इनकम बनती है। इसे और कैसे कम किया जा सकता है। चलिए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं।
  • अब आप इनकम टैक्स एक्ट 24बी के तहत 2 लाख रुपये तक का क्लेम कर सकते हैं ये छूट आपको तभी मिलती है जब आपने इतनी रकम होम लोन के ब्याज के रूप में भुगतान किया है। तो इस प्रकार आपको 6 लाख रुपये की इनकम पर टैक्स का भुगतान करना होगा।
  • अब आप 80डी के तहत 25 हजार रुपये का मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। यही नहीं यदि आप बुजुर्गों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो 50 हजार रुपये का क्लेम कर सकते हैं। ऐसे में आप 75 हजार रुपये का हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम कर सकते हैं।
  • वहीं जिसकी इनकम 2 लाख 50 हजार रुपये से 5 लाख रुपये के बीच में है उन लोगों के टैक्स का भुगतान नहीं करना होगा। क्यों कि सरकार इस इनकम पर 5 फीसदी की छूट देती है। इस प्रकार 10 लाख 50 हजार रुपये पर टैक्स से बचा जा सकता है।
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