नई दिल्ली Pan-Aadhaar Link: पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना जरुरी कर दिया गया है। असल में पैन कार्ड का उपयोग वित्तीय लेन-देन या फिर टैक्स के लिए किया जाता है। इस प्रकार आधार कार्ड एक जरुरी आईडी प्रूफ है। इसका उपयोग गैर सरकारी और सरकारी कामों के लिए किया जाता है।
ऐसे में सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना जरुरी कर दिया गया है। लिंक को लेकर सरकार की ओर से कई डेडलाइन दी गई हैं। आज हम आपको बताएंगे कि किन लोगों को पैन कार्ड लिंक करने की आवश्यकता नहीं है।
कौन नहीं कर सकता है पैन कार्ड को आधार से लिंक
जानकारी के लिए बता दें कुछ लोगों को आधार कार्ड से लिंक करने की आवश्यकता नहीं है। इनमें 80 साल की आयु से ज्यादा वाले शामिल हैं। इसके अलावा इनकम टैक्स अधिनियम के मुताबिक अनिवासी या फिर जिसके पास भारत की नागरिकता नहीं है उनको पैन कार्ड को लिंक करने की आवश्यकता नहीं है।
पैन कार्ड को लिंक न होने पर क्या होगा।
जिन पैन कार्डधारकों ने अभी तक पैन कार्ड को लिंक नहीं किया है वह जल्द से जल्द ये काम कर लें। यदि पैन कार्ड से आधार कार्ड से लिंक नहीं होता है तो पैन कार्ड ऑटोमैटिक बंद हो जाएगा। इसका अर्थ है कि इसका उपयोग दस्तावेज के तौर पर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा काफी फाइनेंशियल लेन-देन पर भी रोक लग जाती है।
पैन को आधार से लिंक न होने पर ITR फाइल नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा बैंक से जुड़े ट्रांजेक्शन को भी रोका जाता है। यहां तक की कई सरकारी स्कीम का लाभ नहीं उठाया जाता है।
पैन कार्ड को एक्टिव रखने के लिए 1 हजार रुपये की लेट फीस देकर इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर जाकर पैन कार्ड को आधार से लिंक करना होगा।