नई दिल्लीः मॉडर्न युग में अब लोग बैकों में कम बल्कि एटीएम से ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं, जिसकी वजह कि तमाम नियमों से बचने के साथ आराम से पैसा निकल जाता है। खाताधारकों की बढ़ती तादाद के चलते अब तमाम बैंक भी अपने एटीएम बढ़ाने का काम कर रही हैं, जिससे सुविधाओं में किसी तरह की दिक्कत ना आए।
आपने भी अक्सर देखा होगा कि एटीएम से कैश निकालते समय कभी-कभी कटे-फटे नोट निकलते हैं जिससे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब आपको एटीएम से कटे-फटे नोट मिलें तो प्लीज टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
यह नोट चुटकियों में वापस हो जाएंगे, जिसके लिए आपको बस कुछ जरूरी नियमों को जानना होगा जिससे किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। कटे-फटे नोट बदलने के लिए आपको कुछ जरूरी नियमों को जानना होगा, जो हर किसी की दिल जीतने के लिए काफी है।
जानिए कैसे बदलें नोट
एटीएम से कटे-फटे नोट बदलने के लिए आपको कहीं भी धक्के खाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि बैंक आफको इस काम के लिए मना नहीं कर सकता है। आरबीआई के नियम भी यह कहते हैं कि एटीम लिंक्ड बैंक में जाकर कस्टमर फटे हुए नोट बदल सकते हैं।
इतना ही नहीं इस काम की प्रक्रिया भी कोई लंबी नहीं है, जो आसानी से हो जाती है। एटीएम से निकले फटे नोट आपको बैंक में लेकर जाना होगा। इस बैंक से वो एटीएम लिंक्ड है या नहीं यह पहले ही चेक कर लें। बैंक जाकर आपको एक आवेदन लिखना होगा।
आवेदन में पैसे निकालने की तारीख, कितना अमाउंट निकाला, और एटीएम का नाम भी भरना पड़ेगा। इसके अलावा एप्लीकेशन में एटीएम से निकली स्लिप की कॉपी भी लगा दें। किसी वजह से आपने स्लिप नहीं निकाली तो आपके मोबाइल नंबर पर जो मैसेज आया उसकी जानकारी भर दें। आप जैसे ही इतनी जानकारी देंगे तो बैंक तुरंत आपको कटे-फटे नोट के बदले नई करेंसी देगा। इससे आपकी सब दिक्कतें खत्म हो जाएंगी।
जानें आरबीआई के कुछ नियम
बैंकों को अपने कलम से संचालित करने वाली आरबीआई की ओर से कुछ खास नियम बनाए गए हैं। आरबीआई के मुताबिक, अगर कटे-फटे नोट बदलने से कोई भी बैंक मना करता है तो फिर उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। ये नियम सभी ब्रांचेस पर लागू रहता है। ATM से खराब या नकली नोट निकलने की जिम्मेदारी बैंकों की होती है, जिसके लिए आप कानूनी हथकंडा भी अपना सकते हैं।