नई दिल्ली: Pan Card: सरकार ने देश में अपनी पहचान शाबित करने के लिए कई दस्तावेज जारी किए हैं। इन दस्तावेज के जरिए ही अपना काम करवा सकते हैं। एक तरह से कहें तो किसी सरकार के लिए आपको अपना सही पहचान प्रस्तुत करने होता है और इसके बिना आपका काम नहीं हो सकता है। ऐसे ही वित्तीय लेन-देन के लिए पैन कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। सरकार पैन कार्ड की मदद से वित्तीय लेन-देन का रिकॉर्ड अपने पास रखती है। पैन कार्ड को आयकर विभाग जारी करता है। वैसे आपको बता दें कि पैन कार्ड डीएक्टिव हो सकता है।
स्थायी खाता संख्या
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देखा जाए तो पैन कार्ड सभी करदाताओं की एक पहचानन संख्या है। यह एक तरह की इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, जिसके जरिए किसी व्यक्ति/कंपनी के लिए टैक्स संबंधी सभी जानकारी एक ही पैन नंबर में दर्ज की जाती है। यह डाटा को स्टोरज करने की एक तरह की चाबी है।
पैन कार्ड – आधार कार्ड लिंक
वहीं आपको बता दें कि पैन कार्ड को लेकर एक जानकारी सामने आई है। पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक करना काफी जरूरी है। इनकम टैक्स विभाग ने पहले भी कई बार लोगों को पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक करने के लिए कहा है। फिलहाल अभी भी लोगों के पैन कार्ड से आधार को लिंक नहीं किया है।
निष्क्रिय हो जाएंगे पैन कार्ड
आयकर विभाग ने ट्वीट करके लोगों को पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक करने के लिए कहा है। इनकम टैक्स विभाग ने ट्वीट करके कहा है कि ‘आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार सभी पैन धारकों के लिए, जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, 31.03.2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है।01.04.2023 से जो पैन आधार से नहीं लिंक किए गए हैं, वे पैन निष्क्रिय हो जाएंगे। आखिरी तारीख नजदीक है. देर न करें, आज ही लिंक करें!’
अब जी न लोगों का पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है उन्हें दोनों दस्तावेजों को लिंक करवा लेना चाहिए, जिससे बाद में किसी तरह की परेशानी न हों।