नई दिल्ली: PF Claim: अगर आपका PF खातधरक हैं तो यह आपके लिए काम की खबर है। दरअसल अब कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) कर्मचारी अब ऑनलाइन तरीके से भी अपनी भविष्य निधि (PF) की राशि निकाल सकते हैं। बता दें कि EPFO के सदस्य ऐसा ई-सेवा पोर्टल के जरिए कर सकते हैं। कर्मचारी रिटायर होने के बाद अपनी पूरी जमा रकम निकाल सकते हैं। इसके आलावा जब इमरजेंसी हो तो नियमों के अनुसार कुछ रकम निकाल सकते हैं।
PF Balance
बता दें कि आप पीएफ का पैसा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से निकाल सकते हैं। आज हम आपको PF बैलेंस निकालने का आसान तरीका बताने जा रहे हैं। इसके जरिए आसानी से PF खाते से पैसा निकाला जा सकता है। इस प्रोसेस को ऑनलाइन पूरा कर सकते हैं और PF का पैसा निकाला जा सकता है।
Online PF withdrawal Process
इसके लिए सबसे पहले आधिकारिक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) पोर्टल पर जाएं।
इसके बाद यूएएन और पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉगिन करें।
अब वेरिफिकेशन के लिए कैप्चा दर्ज करें।
‘Online Services’ टैब पर जाएं और ड्रॉप-डाउन मेनू से ‘क्लेम (फॉर्म 19, 31, 10सी या 10डी)’ ऑप्शन चुने।
इसके बाद अपना Bank Account Number डालें और ‘Verify’ पर क्लिक करें।
अब ‘Yes’ पर क्लिक करें और आगे जाएं।
अब ‘Proceed for Online Claim’ पर क्लिक करें।
अब क्लेम फॉर्म में, ‘आई वांट टू अप्लाई फॉर’ टैब के तहत उस क्लेम का चयन करें जिसकी आपको जरूरत है।
आपको फण्ड निकालने के लिए एक फॉर्म का चयन करना होगा। इसके लिए ‘पीएफ एडवांस (फॉर्म 31)’ चुनें. फिर इस तरह के अग्रिम का उद्देश्य, जरूरी रकम और कर्मचारी का पता दें।
इसके बाद Certificate पर क्लिक करें और अपना आवेदन जमा करें।
आपने जिस मकसद से फॉर्म भरा है, उसके लिए कर्मचारी को स्कैन किए गए दस्तावेज जमा करने के लिए कहा जा सकता है।
जब नियोक्ता निकासी अनुरोध को मंजूरी देगा उसके बाद आपको अपने बैंक खाते में पैसा मिल जाएगा।