नई दिल्ली EPFO UPDATE: अगर आपकी नौकरी बदल गई है और आप अपने पुराने पीएफ खाते से पैसा ट्रांसफर नहीं कर पाएं हैं। यदि ऐसा कुछ भी है तो आप बिल्कुल भी परेशान न हो। अब आप बड़ी ही आसानी से अपने पीएफ खाते से पैसों को ट्रांसफर कर सकते हैं।
पीएफ खाते में जमा रकम को लेकर आपके पास दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला चाहें तो आप उसको निकाल लें। या फिर दूसरे दिन खाते में ट्रांसफर कर दें। चलिए इसके बारे विस्तार से जानते हैं। इस लेख से जान सकते हैं कि पीएफ का पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं।
पैसा ट्रांसफर करने के लिए फोलो करें स्टेप्स
- UAN नंबर और पासवर्ड से अपने ईपीएफ खाते से लॉग-इन करें।
- पेज पर ऊपर दिए गए टैब में से ऑनलाइन सर्विस में जाएं।
- ड्रॉप डाइन में वन मेंबर वन ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफर रिक्वेस्ट के ऑप्शन को सलेक्ट करें।
- यूएएन नंबर को डालें या फिर अपनी पुरानी ईपीएफ मेंबर आईडी डालें। आपके खाते की डिटेल्स आपके सामने होंगी।
- यहां पर ट्रांसफर वैलिडेट करने के लिए अपनी पुरानी या फिर नई कंपनी को सलेक्ट करें।
- अब पुराना खाता सलेक्ट करें और ओटीपी जनरेट होगा।
- ओटीपी डालने के बाद आपकी कंपनी को ऑनलाइन मनी ट्रांसफर प्रोसेस का रिक्वेस्ट चला जाएगा।
- अगले तीन दिन में ये प्रोसेस पूरा होगा। इससे पहले कंपनी इसे ट्रांसफर करेगी जिसको ईपीएफओ का फील्ड ऑफिस इसे वैरिफाई करेगा।
- ट्रांलफर रिक्लवेस्ट पूरा हुआ या नहीं इसके लिए आप स्टेट्स को ट्रैक क्लैम स्टेट्स में ट्रैक कर सकते हैं।
- ऑफलाइन ट्रांसफर के लिए आपको फॉर्म 13 भरकर अपनी पुरानी कंपनी या नई कंपनी को देना होगा।
पीएफ ट्रासफर करते समय इस बात का रखें ध्यान
अगर आप पीएफ ट्रांसफर करने जा रहे हैं तो ईपीएफ खाताधारकों का यूएएन नंबर को एक्टिवेट करना चाहिए। इसके अलावा खाताधारकों का बैंक खाता नंबर आधार नंबर और दूसरी डिटेल को सहीं से डालना होगा।
पैसा निकालने के लिए केवाईसी है जरुरी
वहीं अगर आफ पैसा निकालने के लिए जा रहे हैं तो ये अब काफी आसान हो गया है। लेकिन इसके लिए खाते की केवाईसी करानी जरुरी है। दो महीने तक बेरोजगार रहने की स्थिति में आप पीएफ खाते को पूरा पैसा अपने खाते से निकाल सकते हैं।
वहीं नौकरी छोड़ने के 1 महीने के बाद 75 फीसदी हिस्सा निकाल सकते हैं। यदि आपकी सर्विस 10 सालों से कम की है तो पेंशन का भी पूरा पैसा निकाला जा सकता है। खासतौर पर पीएफ खाते का पूरा पैसा 58 साल की आयु के बाद ही निकाला जा सकता है।