नई दिल्ली Mukhyamantri Kanya Suraksha Yojana: मोदी सरकार बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए काफी सारी नई स्कीम संचालित कर रही है। इसी में राज्य सरकार भी बढ़चढ़कर अपने योगदान दे रही है। दरअसल हम बात कर रहे हैं बिहार सरकार की, बता दें बिहार सरकार इन दिनों बेटियों की आर्थिक मदद और उनके जीवन को बेहतर करन के लिए एक खास सरकारी स्कीम चला रही हैं। जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। बिहार सरकार मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा स्कीम के तहत कैसे लाभ उठा सकते हैं और कैसे इस स्कीम के लिए आवेदन कर सकते हैं।
सरकार की इस स्कीम के उद्देश्य
बता दें इस स्कीम को संचालित करने का राज्य सरकार का सीधा उद्देश्य लड़के-लड़कियों के बीच के भेदभाव को कम करना है और लड़कियों के जन्म का अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन कराना है। वहीं इस सरकारी योजना से घर की दो बेटियों को लाभ मिल जाता है। इस स्कीम का सीधा उद्देश्य जनसंख्या को सीधा बढ़ावा देना है। ऐसे में यदि किसी परिवार में 3 लड़कियां हैं तो तीसरी लड़की को इसका लाभ नहीं मिलेगा।
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सरकार ने शुरु की ये स्कीम
बता दें बिहार सरकार की तरफ से संचालित की जा रही मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना 2007 में शुरु की गई थी। बिहार सरकार के द्वारा इस योजना से सीधा सा मकसद कन्या भ्रूण हत्या को रोकना है। इसके साथ में लिंग अनुपात में बेहतरी लाने के लिए इस स्कीम की शुरुआत की गई थी। गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने वाले परिवारों की बिटिया को इस स्कीम का लाभ दिया जा रहा है। इस स्कीम के तहत बिहार की सरकार बेटी को 2 हजार रुपये की आर्थिक मदद पदान करती है। वहीं जब बेटी 18 साल की होती है तो उसे इस राशि का लाभ मिलता है।
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कहां कर सकते हैं आवेदन
अगर आप इस स्कीम का लाभ उठाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको स्थायी रूप से बिहार का निवासी होना चाहिए। बिहार सरकार के द्वारा चलाई जा रही इस स्कीम के लिए आप ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको पास के आंगनवाड़ी केंद्र में जाना होगा। इसके अलावा पास के सीएससी सेंटर में जाकर wcdc.bihar.gov.in वेबसाइट से भी आवेदन कर सकते हैं।
इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरुरत
बिहार सरकार की संचालित योजना मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना का लाभ उठाने के लिए आपके पास आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बालिका का जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, बैंक की पासबुक, बीपीएल कार्ड, निवास प्रमाण पत्र आदि होना चाहिए।