नई दिल्ली: लोगों को नौकरी करने के बाद में पेंशन की आस होती है, जिससे बुढ़ापा के समय काम आए और किसी के आगे हाथ ना फैलाने पढ़ें। वही लोग काफी जागरुक हो गए हैं। बैंक और पोस्ट ऑफिस में संचालित हो रही है स्कीम में निवेश करना शुरु कर दिया है। वही देश की सबसे बड़ी पेंशन स्कीम में से एक राष्ट्रीय पेंशन स्कीम (NPS) या अटल पेंशन योजना (APY) में बड़ा अपडेट सामने आया है,जिससे निवेश करने वाले लोगो में खुशी की लहर दौड़ गई है।
आप को बता दें कि पेंशन फंड नियामक पीएफआरडीए (PFRDA) की तरफ से एनपीएस और अटल पेंशन योजना दोनों में ही बदलाव किए गए हैं। नया बदलाव होने के बाद अब योजना से जुड़े सब्सक्राइबर यूपीआई (UPI Payment System) से भी अंशदान का भुगतान कर सकेंगे। काफी समय से लोग इस स्कीम के बारे में ऐसा अपडेट पाने का इंतजार कर रहे थे।
पेंशन फंड नियामक पीएफआरडीए (PFRDA) ने इस संबध में जानकारी को देते हुए बताया है कि अगर सब्सक्राइबर सुबह 9.30 बजे से पहले अपने अंशदान का पेमेंट करता है तो उसे उसी दिन का निवेश माना जाएगा। लेकिन 9.30 के बाद खाते में जमा होने वाली राशि की गणना अगले दिन के निवेश में की जाएगी। अभी तक सब्सक्राइबर आईएमपीएस/ एनईएफटी/ आरटीजीएस (IMPS / NEFT / RTGS) के जरिये अंशदान की राशि भेज सकते थे। वही यूपीआई को प्रयोग करने वाले की संख्या काफी तेजी से बढ़ती जा रही है, जिससे PFRDA ने ये बड़ा कमद उठाया है।
APY में हुआ ये बड़ा अपडेट
वही अटल पेंशन योजना (APY) असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए है। इस योजना के अंशधारकों को उनके योगदान के आधार पर 60 साल की उम्र होने के बाद गारंटी के साथ 1,000 रुपये से 5,000 रुपये मंथली न्यूनतम पेंशन मिलती है। नए नियम के अनुसार अब आयकरदाता (Income Tax Payers) अटल पेंशन योजना (APY) के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे।