नई दिल्ली Aadhaar Link Voter ID: सरकार के द्वारा वोटर आईडी (Voter ID) और आधार कार्ड (Aadhaar Card) को लेकर एक जानकारी दी गई है। कानून मंत्री ने इस शुक्रवार को लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि देश की सरकार ने अभी तक आधार कार्ड को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ना शुरु नहीं किया है। मंत्री ने कि आधार को लिंक करने के प्रोसेस को संचालित है और आधार को वोटर आई़डी से जोड़ने के लिए कोई टारगेट नहीं दिया गया है।
वहीं कानून मंत्री ने भारत निर्वाचन आयोग ने बताया है कि आधार को ईपीआईसी से जोड़ना अभी शुरु नहीं हुआ है। इसके अलावा फॉर्म 6बी जमा करने की समय सीमा एक साल के लिए बढ़ा दी गई है। बहराल को वोटर से जोड़ना जरुरी नहीं है आप अपनी मर्जी से आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक कर सकते हैं।
कब तक जमा कर सकते हैं फॉर्म
अगर आप आधार को वोटर आईडी से लिंक करने की सोचते हैं तो फॉर्म 6बी जमा करना होगा, जिसकी डेडलाइन मार्च 2024 के आखिर तक बढ़ा दी है। एक कांग्रेस सांसद के सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि जिन लोगों के पहचान पत्र अलग थे और नाम समान थे, उनका नाम मतदाता लिस्ट से हटा दिया गया है।
वोटर आईडी कार्ड क्यो है जरुरी
सेंट्रल मंत्री ने कहा कि देश का चुनाव आयोग संविधान के आर्टिकल 324 के तहत मतदाता लिस्ट तैयार कंट्रोल के लिए जिम्मेदार है और आयोग के अनुसार, ये एक बहुस्तर सेफ्टी के साथ में चुनावी डेटा को स्थिर बनाए रखता है।
चुनाव आयोग के अनुसार, यदि किसी शख्स का वोटर आईडी में नाम नहीं है तो उसको वोटिंग का अधिकारी नहीं होगा। इसके साथ में वोटर आईडी का उपयोग अपने पहचान पत्र और दूसरे कामों के लिए कर सकते हैं।
वोटर आईडी को लिंक करना नहीं जरुरी
गौरतलब है कि सेंट्रल ने आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक करने के लिए कुछ दिनों पहले एडवाइजरी जारी की थी, जिसके बाद इस पर विपक्ष की तरफ से आपत्ति जताई थी। विवाद बढ़ने के बाद सरकार का जवाब आया था कि जो लोग चाहें तो वहीं आधार से वोटर आईडी को लिंक करा सकते हैं। सभी के लिए आधार को वोटर आईडी से लिंक करना जरुरी नहीं है।