नई दिल्ली: Income Tax Return: इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरने का समय जल्द ही आने वाला है। आयकर विभाग की मानें तो रिटर्न फाइल करने की शुरुआत अप्रैल के आखिरी हफ्ते या मई के पहले हफ्ते में हो जाएगी। सभी टैक्स देने वालों को रिटर्न फाइल करने के लिए पहले से तैयार हो जाना चाहिए।
इसे भी पढ़ें- सिर्फ 5 मिनट में मिलेगा 50 हजार रुपये तक का लोन, योजना में ऐसे करें आवेदन
बता दें कि टैक्स देने वालों को किसी भी तरह के जुर्माने से बचने के लिए समय सीमा के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जरूरी है। आयकर विभाग की वेबसाइट के अनुसार, देर से रिटर्न फाइल करने पर 5000 रुपये तक का जुर्माना लगता है। आज यहां हम आपको 31 जुलाई से पहले ITR फाइल करने के फायदों के बारे में बताने जा रहे हैं।
वैसे अगर आपने अंतिम तिथि तक टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आपको नियम के मुताबिक 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके आलावा टैक्स रिटर्न देर से फाइल होने पर टैक्स पर ब्याज भी देना पड़ सकता है।
अगर आप हमेशा टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको किसी भी सरकारी या प्राइवेट बैंक से आसानी से लोन मिल सकता है। बता दें कि लोन के अप्रूवल के लिए आईटीआर की जरूरत पड़ती है और इसे अहम डॉक्यूमेंट माना जाता है।
इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 70 और 71 में किसी खास साल के नुकसान को अगले साल तक ले जाने के लिए कुछ प्रावधान भी दे रखें हैं। यानी आप अपने नुकसान को अगले फाइनेंशियल ईयर में ट्रांसफर कर सकते हैं।
इसे भी पढ़ें- Lic Scheme: एलआईसी की स्कीम का नहीं कोई तोड़, 87 रुपये खर्च कर मिल रहे 11 लाख, जानिए कैसे
वहीं अगर सरकार की तरफ से टैक्स रिटर्न फाइल करने में कुछ छूट मिलती है तो टैक्सपेयर्स को बोझ को कम करने में मदद मिलती है। इससे ज्यादा लोग टैक्स रिटर्न भी फाइल करते हैं।