नई दिल्ली: पर्मानेंट अकाउंट नंबर (PAN) को लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जानकारी साझा कर दिया गया है। आईटी डिपार्टमेंट द्वारा जारी होने वाली चेतावनी के मुताबिक बात करें तो पैन नंबर को 31 मार्च 2023 की बात करें आधार लिंक करना भी जरुरी हो चुका है। ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आपका पैन असामान्य होने जा रहा है और इसकी मदद से होने जा रहे ट्रांजेक्शन को रोकने की भी शुरुआत हो सकती है।
इससे 10 डिजिट के पैन वाले इस्तेमाल नहीं किया जा सकता हैय़ हालांकि, जिन लोगों ने पहले से ही आधार से अपने पैन को लिंक कर दिया है, उन्हें किसी प्रकार को कोई भी परेशानी नहीं होने जा रही है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि कि 31 मार्च, 2023 तक पैन को आधार से लिंक करने के बाद फायदा ले सकते हैं। इसलिए ये काम करने की कोई जरुरत नहीं है। नहीं तो आपका पैन नंबर व्यर्थ हो जाएगा। इनकम टैक्स अधिनियम के अनुसार देखा जाए तो, 10 डिजिट के यूनिक अल्फान्यूमेरिक नंबर धारकों को लेकर ये लिंक करना अहम होता है।
किन लोगों को मिलने वाला है फायदा
पैन को आधार से लिंक करना है कई ऐसे लोग भी सूची में मौजूद हैं जिन्हें इस प्रक्रिया से काफी छूटा का फायदा मिल सकता है। इसमें असम, जम्मू-कश्मीर और मेघायल में मौजूद रहे लोगों की बात करें तो 80 साल से ज्यादा की उम्र के लोग औऱ कई ऐसे लोग जो नागरिक नहीं है।
लिंक करने की बात करें तो कितना होता खर्च
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा पैन को आधार से लिंक करने की आखरी तारीख भी मिल गई है। आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 से बढ़ाकर 31 मार्च 2023 पर पहुंच गया है। हालांकि, इस लिंकिंग प्रक्रिया की बात करें तो 1000 रुपये चुकाने की जरुरत पड़ जाती है। आईटी विभाग की एडवाइजरी के अनुसार देखा जाए तो, 31 मार्च, 2023 तक अगर लोग पैन-आधार को लिंक करने में सफल नहीं हो रहे हैं उनका पैन निष्क्रिय माना जाता है।
पैन नंबर को आधार से लिंक करना क्यों होता है अहम
– केंद्र सरकार ने मौजूदा नियमों के तहत पैन और आधार नंबर को लिंक करना अहम माना जा रहा है। लिंकिंग कानूनी आवश्यकताओं को लेकर प्रक्रिया होता है जिसका फायदा मिलने जा रहा है।
– पैन को आधार से जोड़ना है तो आपको पैन कार्ड रख रहे लोगों की पहचान करना भी अहम हो जाता है।
– अगर पैन को आधार से जोड़ने जा रहे हैं, तो यह आयकर रिटर्न प्रक्रिया और वेरिफिकेशन काफी आसान हो जाता है।
PAN को आधार से लिंक करना है तो ये होता है तरीका
– सबसे पहले इनकम टैक्स ई-पोर्टल (incometaxindiaefiling.gov.in) को ओपन करने की जरुरत होती है।
– इसके बाद यूजर आईडी, पासवर्ड और जन्मतिथि की मदद से लॉगइन करने की जरुरत होती है।
– प्रोफाइल सेटिंग वाली सेटिंग पर जाना होता है और लिंक आधार के विकल्प पर क्लिक करना होता है।
– पैन के मुताबिक जन्मतिथि, लिंग की जानकारी मिल जाती है।
– स्क्रीन पर आधार डिटेल्स की सहायता से पैन कार्ड को भी वेरीफाई कर सकते हैं।
– डिटेल्स के मिलान के बाद अपना आधार नंबर डालें और लिंक नाउ के बटन पर क्लिक करना होता है।
– एक पॉप-अप मैसेज मिल जाता है जिसमें दिया रहता है कि आपका पैन नंबर आधार से लिंक किया जा चुका है।