Post Office की इस स्कीम में मिलगा है बंपर ब्याज, समय से पहले खाता बंद करने पर होगा नुकसान, जानिए नियम

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नई दिल्ली Post Office Scheme: देश में काफी सारी सरकारी स्कीम चलाई जा रही हैं। इसमें बैंक से पोस्ट ऑफिस बढ़चढकर काम कर रही है। पोस्ट ऑफिस में काफी प्रकार की स्कीम चलाई जाती है। जिसमें पोस्ट ऑफिस एफडी भी शामिल है। इसको पोस्ट ऑफिस भी कहा जाता है।

बता दें पोस्ट ऑफिस टीडी स्कीम 1, 2, 3 और 5 सालों तक के लिए होती है। इस अवधि के हिसाब से ब्याज दरें अलग-अलग है। मौजूदा समय में टीडी पर मिलने वाला ब्याज मैक्जिमम ब्याज 7.5 फीसदी है, जो कि 5 सालों की एफडी पर मिलता है। लेकिन एक बार राशि को निवेश करने के बाद यदि समय पर आप खाते को मैच्योरिटी से पहले बंद करने का प्रयास नहीं करता है तो आपको इसका बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है।

प्री-मैच्योर क्लोजर पर होगा नुकसान

पोस्ट ऑफिस टीडी खाते को जमा की तारीख से छह महीने की समाप्ति से पहले बंद नहीं कराया जा सकता है। यदि आप खाते को 6 महीने के बाद लेकिन 1 साल से पहले बंद करवाते हैं तो आपको निवेश पर सेविंग्स खाते पर लागू ब्याज दर से हिसाब से रिफंड मिलेगा। मौजूदा समय में पोस्ट ऑफिस सेविंग खाते पर 4 फीसदी के हिसाब से ब्याज मिल रहा है।

वहीं 2, 3 और 5 साल के एफडी खाते को यदि एक साल के बाद क्लोज किया जाता है तो आपको टीडी पर लागू मौजूदा ब्याज दर से 2 फीसदी ब्याज काटकर पैसा वापस किया जाएगा। यदि आपको 7 फीसदी हिसाब से ब्याज मिल रहा है, तो 1 साल के बाद कराएं गए प्रीमिच्योर क्लोजर पर 7 फीसदी की बजाय 5 फीसदी के हिसाब से ब्याज प्राप्त होग और यदि 7.5 फीसदी के हिसाब से ब्याज दिया जा रहा है तो प्री मैच्योर क्लोजर की स्थिति में ये ब्याज कमकर 5.5 फीसदी के हिसाब से प्राप्त होगा।

पोस्ट ऑफिस टीडी से जुड़ी बातें

पोस्ट ऑफिस टीडी में आप कम से कम 1 हजार रुपये जमा कर सकते हैं और मैक्जिमम की कोई लिमिट नहीं है।

आप जितना चाहें उतने खाते ओपन करा सकते हैं, खाते को लेकर कोई रोक नहीं है।

खाता खोलते समय भी ये ब्याज दर होगी, खाते की अवधि पूरी होने तक वहीं ब्याज दर लागू होगी।

पोस्ट ऑफिस टीडी में आपके निवेश पर ब्याज की कैलकुलेशन तिमाही कंपाउंड़ के आधार पर होती है, लेकिन ये ब्याज जमा होकर आपके खाते में जमा साल के आखिर में होता है।

जिस तारीख को अपने खाते से ओपन किया था, उससे ठीक एक साल पूरा होने पर आपके खाते में ब्याज जमा किया जाएगा।

18 साल की आयु का कोई भी शख्स टीडी खाता ओपन करा सकता है। बच्चों के लिए उनके माता-पिता या फिर अभिभावक की तरफ से अकाउंट खुला सकता है।

10 साल की आयु पूरी हो चुकी है तो बच्चा अपने हस्ताक्षर से अपने खाता चला सकता है वह खुद भी अपने नाम पर ये खाता ओपन करा सकता है यदि आप 5 साल के लिए टीडी खाता खुलवाते हैें तो उसमें जमा पैसों पर आप सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट ले सकते हैं।

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