किसानों को अपनी फसलों की सिंचाई करने में कोई परेशानी न हो इसके लिए सरकार किसानों को सिंचाई उपकरणों और सिंचाई उपकरणों पर सब्सिडी देती है. सरकार किसानों को सिंचाई उपकरणों और संसाधनों पर 90 फीसदी तक सब्सिडी देती है. इसी क्रम में राज्य के किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किसानों को अपने खेतों में बोरिंग कराने पर 100 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है.
निःशुल्क बोरिंग योजना सब्सिडी
किसानों को निःशुल्क बोरिंग के लिए 100 प्रतिशत अनुदान का लाभ दिया जायेगा. ऐसे में इस योजना के तहत किसान को अपने खेत में बोरिंग कराने के लिए अपनी जेब से कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा. इसका पूरा पैसा सरकार देगी. इसके अलावा किसानों को पंपसेट की व्यवस्था के लिए ऋण और सब्सिडी भी दी जाएगी.
इस योजना के तहत 70 मीटर गहराई के लिए 328 रुपये प्रति मीटर की दर से अधिकतम 15,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी. जबकि 100 मीटर तक की गहराई के लिए 597 रुपये प्रति मीटर की दर से अधिकतम 35,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी. योजना के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी.
नियम एवं शर्तें क्या होंगी?
आवेदन करने वाला किसान राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए.
किसान के नाम पर कम से कम 40 डिसमिल जमीन होनी चाहिए.
किसान के खेत की गहराई 70 से 100 मीटर के बीच होनी चाहिए.
एक किसान को निःशुल्क बोरिंग पर अनुदान का लाभ केवल एक बार ही दिया जायेगा.
आवेदन कैसे करें
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको यूपी सरकार के लघु सिंचाई विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://minorirrigationup.gov.in/ पर जाकर आवेदन करना होगा.
- लघु सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर जाने के बाद आपको होम पेज पर योजनाओं के विकल्प पर क्लिक करना होगा.
- अब आपके सामने सिंचाई विभाग की बोरिंग योजनाओं की जानकारी खुल जायेगी। इसमें शैलो बोरिंग, मीडियम डीप बोरिंग और डीप बोरिंग आदि विकल्प खुलेंगे.
- आपको अपनी आवश्यकता के अनुसार विकल्प चुनना होगा। योजना का विकल्प चुनने के बाद इस योजना से संबंधित सभी दिशानिर्देश खुल जाएंगे, जिन्हें आपको आवेदन करने से पहले पढ़ना होगा
- अब यहां आपको नीचे आवेदन पत्र का विकल्प भी मिलेगा. आप इसे खोलें, आवेदन पत्र डाउनलोड करें और इसका प्रिंट आउट ले लें। अब इस फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी भरें. इसके साथ ही फॉर्म में मांगे गए जरूरी दस्तावेज भी संलग्न करें. अब इस पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म को सिंचाई विभाग में जमा कर दें.
- आपके आवेदन का सत्यापन विभाग के अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। आवेदन के सत्यापन के कुछ दिनों बाद आपके खेत में बोरिंग खनन का कार्य किया जायेगा.