नई दिल्लीः अगर आप ईपीएफओ से जुड़े हुए हैं तो फिर यह खबर ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भई जॉब करते हैं आपका पीएफ का पैसा कट रहा है तो फिर यह खबर आपके लिए बड़े ही काम की साबित होने जा रही है। हर इंसान चाहता है कि नौकरी छोड़ने के बाद आराम से पेंशन मिलती रहे है, जिससे आर्थिक दिक्कतों का ना सामना करना पड़े। रिटायरमेंट के बाद अगर आप भी पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
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सरकार की ओर से ईपीएफओ को लेकर कुछ बड़े परिवर्तन किये गए हैं। इन बदलावो का आपको भी फायदा मिलेगा। की EPFO ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर एक अपी की थी। यह याचिका केरल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी।
दरअसल केरल हाईकोर्ट की ओर से सभी निजी क्षेत्र के वर्करों को सैलरी के हिसाब से पेंशन देने का दिशा-निर्देश जारी किया गया था। बाद में इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी जारी रखा गया है। अब इस समय EPFO द्वारा 15,000 रुपये के बेसिक वेतन की सीमा के आधार पर पेंशन की गणना होने का निर्देश दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब कर्मचारियों को कुल वेतन के हिसाब से पेंशन का लाभ दिया जाना तय माना जा रहा है। इस हिसाब कर्मचारियों को कई गुना बढ़कर सैलरी का लाभ मिल जाएगा। हालांकि कुछ खास नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। वहीं, इतना नुकसान होगा कि इसमें पेंशन तो बढ़ेगी, पर पेंशन फंड की निधि अपने आप कम होगी। वैसे इससे कोई अधिक असर पड़ने की उम्मीद नहीं है। पेंशन खुद ब खुद ज्यादा बढ़कर मिलेगी कि वो हिसाब बिल्कुल बराबर हो जाएगा।
जानकारी के लिए बता दें कि कर्मचारियों के बेसिक वेतन का 12 प्रतिशत हिस्सा ही PF में जमा करने का निर्देश किया जाएगा। 12 फीसदी उसके नाम से कंपनी को जमा करना होता है।