नई दिल्ली PM Kisan Mandhan Yojana: देश के करोड़ों किसानों की इनकम को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की तरफ से काफी तरह की स्कीम्स शुरु की जा रही हैं। ऐसे ही केंद्र सरकार की एक स्कीम पीएम किसान मानधन स्कीम है। ये स्कीम छोटे और सीमांत किसानों को देखकर बनाई गई है।
इस स्कीम के तहत 60 साल की आयु के बाद घर बैठे किसानों को हर महीने 3 हजार रुपये की पेंशन की गारटी मिलती है। ये मिनिमम पेंशन है। अगर किसी किसान की मौत हो जाती है तो किसान की पत्नी को पेंशन के रूप में 50 फीसदी हिस्सा मिलता है।
ये पेंशन केवल पति और पत्नी के लिए ही लागू है। इस स्कीम में बच्चे लाभार्थी के रूप में पात्र नहीं है। आपको बता दें कि आप किस प्रकार से इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। वहीं 18 साल से 40 साल तक के कोई किसान इस स्कीम से जुड़ सकते हैं।
जानें क्या है पीएम किसान मानधन स्कीम
पीएम किसान मानधन स्कीम छोटे और सीमांत किसानों को मंथली पेंशन देने का प्लान है। इसमें 60 साल की आयु पार होने के बाद मंथली 3 हजार रुपये पेंशन के तौर पर मिलेंगे। साल भर में इसमें 36 हजार रुपये मिलेंगे। ये खासतौर पर 18 साल से 40 सालों तक की आयु का कोई भी किसान करा सकते हैं।
इसमें आप अपनी आयु के हिसाब से इस स्कीम में मंथली पैसे जमा कर सकते हैं। इस स्कीम में हिस्सा लेने के लिए 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक जमा किए जा सकते हैं। इसमें कितने रुपये किस आयु में निवेश कर सकते हैं। किसान की मौत होने पर पत्नी को मंथली 1500 रुपये की पेंशन मिलेगी। पीएम किसान मानधन स्कीम के लिए बहराल 19 लाख 47 हजार 588 किसान रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं।
जानें कैसे उठाएं स्कीम का लाभ
अगर आप पीएम किसान मानधन स्कीम में आवेदन करना चाहते हैं तो कुछ बातों को जानना बेहद जरूरी है। इस स्कीम का लाभ वहीं उठा सकते हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम जमीन है। पीएम किसान मानधन स्कीम में आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, पहचान पत्र, आयु प्रमाण पत्र,, इनकम सर्टिफिकेट, खेतों की खतौनी, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटों आदि जरुरी है।