EPFO Update: पीएफ की रकम किसी भी कर्मचारी के लिए उसके रिटायरमेंट के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण जमा राशि होती है, जिसे वह रिटायरमेंट के बाद एकमुश्त राशि या पेंशन के रूप में प्राप्त कर सकता है। किसी भी कर्मचारी के पीएफ खाते में हर महीने उसके वेतन से एक निश्चित राशि जमा की जाती है और कंपनी भी इसी राशि के बराबर योगदान करती है। इस प्रकार कर्मचारी के वेतन से कटी हुई रकम का दोगुना कर्मचारी के पीएफ खाते में जमा हो जाता है। फॉर्म में जमा किया जाता है.
पीएफ खाते में जमा राशि पर सरकार 8.15% की ब्याज दर प्रदान करती है। यह रकम कर्मचारी को उसके रिटायरमेंट के बाद मिल सकती है, लेकिन कभी-कभी आपात स्थिति के कारण वह रिटायरमेंट से पहले भी अपने पीएफ खाते से पैसा निकाल सकता है। रिटायरमेंट से पहले आप पीएफ खाते से पैसा कब और कैसे निकाल सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी नीचे दिए गए लेख में उपलब्ध है।
ईपीएफ निकासी
आप पीएफ से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से पैसा निकाल सकते हैं। आप ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन पीएफ क्लेम के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा ऑफलाइन पीएफ क्लेम करने के लिए आपको ईपीएफओ ऑफिस जाना होगा। जानकारी के मुताबिक, पीएफ क्लेम के 20 दिन के भीतर क्लेम की रकम आवेदक के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है.
ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पीएफ क्लेम की जानकारी नीचे दी गई है। नीचे दी गई जानकारी के जरिए आप आसानी से अपना पीएफ क्लेम कर सकते हैं।
ईपीएफ निकासी ऑनलाइन मोबाइल
ऑनलाइन पीएफ निकासी के लिए आपको ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
अब आपको वेबसाइट के होम पेज पर यूएएन नंबर और पासवर्ड की सहायता से लॉग इन करना होगा।
यहां आपको लिंक्ड मोबाइल नंबर डालकर वेरिफाई करना होगा।
इसके बाद आपको अपना आधार नंबर नंबर दर्ज करके अपनी पहचान की पुष्टि करनी होगी।
अपने बैंक खाते की जानकारी की पुष्टि करें और आगे की प्रक्रिया पूरी करें।
अब आपको पीएफ क्लेम करने का विकल्प दिखेगा, उसे चुनें।
जैसे ही आप पीएफ क्लेम विकल्प का चयन करेंगे, आपको पीएफ खाते से पैसे निकालने का कारण बताना होगा।
इस तरह आप आसानी से ऑनलाइन माध्यम से ईपीएफ क्लेम कर सकते हैं।