नई दिल्ली EPFO Update: अगर आप EPFO सब्सक्राइबर्स हैं और आपके पास पीएफ खाता हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद खास हो सकती है। इस समय ईपीएफओ ने हायर पेंशन को लेकर काफी बड़ी जानकारी दी है। ऐसे में जल्द से जल्द आवेदन कर सकते हैं। नहीं तो आखिरी तारीख खत्म होने के बाद सब्सक्राइबर्स हायर पेंशन के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। इससे पहले EPFO ने इसकी तारीख को आगे बढ़ाया जा चुका है। ऐसे में इसे और भी आगे बढ़ाने की संभावना कम लग रही है।
इस तारीख से कर सकेंगे आवेदन
आपको बता दें EPFO ने हायर पेंशन के लिए पात्रों को 26 जून 2023 तक के आवेदन करने का आखिरी मौका है। इसका अर्थ है कि आपको हायर पेंशन पाने के लिए आज के दिन जरुर आवेदन करना होगा। बल्कि हायर पेंशन स्कीम के लिए सभी लोग पात्र नहीं है। वहीं 4 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए फैसले के बाद EPF के कुछ ही सब्सक्राइबर्स अप्लीकेशन कर सकते हैं।
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आवेदन करने के लिए पोर्टल पर जारी हुआ लिंक
हायर पेंशन के लिए आप कैसे एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके लिए EPFO ने कुछ सर्कलर जारी किया है कि कर्मचारी EPS से उच्च पेंशन के लिए कैसे अप्लीकेशन कर सकते हैं। वहीं रिटायरमेंट फंड बॉडी ने अपने आवेदन पत्र जमा करपने के लिए सदस्य सेवा पोर्टल पर एक ऑनलाइन लिंक पेश किया है। इसके आवेदन करते समय आपके पास जरुरी दस्तावेज होना जरुरी है।
इन दस्तावेजों की होती है जरुरत
अगर आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सोच रहे हैं तो आपके पास UAN, पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) नंबर, ईपीएफ खाते में सैलरी से ज्यादा पेमेंट का प्रमाण आदि होना चाहिए।
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हायर पेंशन के लिए कौन कर सकता है आवेदन
वहीं सुप्रीम कोर्ड के मुताबिक केवल दो प्रकार के लोग ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। जिसमें पहला जो लोग 1 सितंबर 2014 तक EPF और EPS के सदस्य रहे हैं और उस तारीख के बाद बने हुए थे। दूसरा ये हैं कि 1 सितंबर 2014 से पहले रिटायर हो गए थे और पहले हायर पेंशन का ऑप्शन चुना था। लेकिन इसके आवेदन EPFO अधिकारियों की तरफ से खारिज कर दिया गया था।
हायर पेंशन के लिए कैसे आवेदन करें?
जब भी कोई दूसरा सदस्य इस योग्यता को पूरा करता है और सभी जरुरी दस्तावेदों को जमा करके रखता है तो वह अब हायर पेंशन के लिए आवेदन कर सकता है। यूजर मेंबर सेवा पोर्टल पर जाकर इसका आवेदन कर सकते हैं। EPFO ने अपने फिल्ड ऑफिस को 20 दिनों के भीतर एप्लीकेशन पत्र मान्य करने के लिए कहा है। गौर करने वाली बात ये हैं कि इसके कंट्रीब्यूशन में कमी की भरपाई के लिए आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना होगा। EPFO ने इससे स्पष्ट किया है कि इसकी सैलरी सीमा ज्यादा से ज्यादा 1.16 फीसदी नियोक्ता के कंट्रीब्यूशन से आएगी।