नई दिल्ली EPFO New Rules: अगर आप ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स हैं तो ये खबर आपके बेहद काम की हो सकती है। आपको बता दें ईपीएफओ की ओर से नौकरी करने वालों को काफी बड़ी राहत दी गई है।
ईपीएफओ ने पैसा निकालने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब पैसा निकालने की सीमा को दोगुना कर दिया गया है। बहराल ईपीएफओ ने इलाज के लिए पैसा निकालने की रकम को दोगुना कर दिया है। चलिए आपको बतात हैं कि आप कितना पैसा निकाल सकेंगे।
EPFO की ओर से मेडिकल के लिए एडवांस में पैसा निकालकर नियमों में बदलाव कर दिया गया है। इससे पहले ये क्लेम की लिमिट 50 रुपये की थी और अब इसको बढ़ाकर 1 लाख कर दिया है। 16 अप्रैल को जारी किए गए सर्कुलर से इस बारे में पता लग जाएगा। EPFO की तरफ से जारी सर्कुलर के अनुसार,अब आप 1 लाख रुपये आसानी से निकाल सकते हैं।
आंशिक निकासी के लिए भरना होगा ये फॉर्म 31
EPFO ने फॉर्म 31 के तहत पैसा निकालने की सीमा को दोगुना कर दिया है। EPFO को फॉर्म 31 आंशिक निकासी के लिए होता है। काफी सारे कामों के लिए समय से पहले पैसा निकालने संबंधी कामों के लिए ये फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आप घर बनाने, मकान खरीदने, शादी करने और इलाज करने के लिए पैसा निकाल सकते हैं।
जानें कब निकाल सकते हैं 1 लाख रुपये
बीमारी के इलाज के लिए आंशिक पैसा निकालने के लिए उपयोग होता है। इसके तहत पहले आप केवल 50 हजार रुपये निकाल सकते है। लेकिन अब आप 1 लाख रुपये आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन पैसा निकालते समय आपको इस बात पर ध्यान देना होगा कि कर्मचारी अपनी 6 महीने की बेसिक और डीए या फिर कर्मचारी का ब्याज सहित हिस्सा नहीं निकाल सकते हैं। यदि इस रकम से ज्यादा खाते में 1 लाख रुपये हैं तो आप वह निकाल सकते हैं।
किन स्थिति में कर सकते हैं दावा
EPFO के अनुसार, खाताधारक इस पैसे का उपयोग केवल बीमारी में कर सकते हैं। वह भी आप तभी पैसा निकाल सकते हैं। जब कर्मचारी या फिर मरीज हॉस्पिटल में भर्ती हों। बता दें कर्मचारी का सरकारी हॉस्पिटल या फिर सरकार से जुड़े किसी हॉस्पिटल में भर्ती होना बेहद जरुरी है। वहीं यदि आपने मरीज को किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया है तो उसकी पहले से ही जांच कर लें और आप इसका दावा भी कर सकते हैं।