EPFO: ईपीएफओ अपने सभी सदस्यों को जीवन बीमा सुविधा प्रदान करता है। इस सुविधा के तहत प्रत्येक ईपीएफओ सदस्य को अधिकतम 7 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलता है। ईपीएफओ की इस बीमा योजना को कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा (ईडीएलआई) के नाम से जाना जाता है। यहां जानिए योजना से जुड़ी खास बातें.
EDLI योजना EPFO द्वारा 1976 में शुरू की गई थी। अगर किसी कारणवश किसी EPFO सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को वित्तीय मदद प्रदान करने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई थी। यह बीमा कवर बिल्कुल मुफ्त दिया जाता है. EDLI योजना में योगदान कंपनी द्वारा किया जाता है।
बीमा राशि पिछले 12 महीनों के मूल वेतन और डीए पर निर्भर करती है। बीमा कवर के लिए दावा अंतिम मूल वेतन + डीए का 35 गुना होगा। इसके अलावा दावेदार को 1,75,000 रुपये तक की बोनस राशि भी दी जाती है।
ईपीएफओ सदस्य को ईडीएलआई योजना द्वारा तभी तक कवर किया जाता है जब तक वह कार्यरत है। नौकरी छोड़ने के बाद उसका परिवार/उत्तराधिकारी/नामांकित व्यक्ति इसका दावा नहीं कर सकता. अगर ईपीएफओ सदस्य 12 महीने तक लगातार काम कर रहा है तो कर्मचारी की मृत्यु के बाद नॉमिनी को कम से कम 2.5 लाख रुपये का लाभ मिलेगा.
काम के दौरान किसी कर्मचारी की बीमारी, दुर्घटना या प्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में ईडीएलआई का दावा किया जा सकता है। यदि ईडीएलआई योजना के तहत कोई नामांकन नहीं है, तो मृत कर्मचारी के पति/पत्नी, अविवाहित बेटियों और नाबालिग बेटे/बेटों के कवरेज को लाभार्थी माना जाता है।
यदि ईपीएफ ग्राहक की असामयिक मृत्यु हो जाती है, तो उसका नामांकित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी बीमा कवर के लिए दावा कर सकता है। इसके लिए नॉमिनी की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए. इससे कम होने पर माता-पिता उसकी ओर से दावा कर सकते हैं. दावा करते समय मृत्यु प्रमाण पत्र, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। अगर दावा नाबालिग के अभिभावक की ओर से किया जा रहा है तो संरक्षकता प्रमाण पत्र और बैंक विवरण देना होगा।