नई दिल्ली PAN Aadhaar Card Link: जून महीने के खत्म होने के चंद दिन बाकी हैं। ऐसे में आपके कुछ जरुरी काम पेंडिंग में पड़े हैं। जिनको निपटाने के लिए 30 जून डेडलाइन जारी की गई है। ये ऐसे काम हैं जिनको न निपटाने पर आपको काफी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसमें आधार पैन लिंक से लेकर एडवांस टैक्स जैसे काफी काम शामिल हैं। आधार पैन लिंक करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसको लेकर ट्वीट करके भी लोगों को अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के तहत देश के सभी नागरिकों को 1 जुलाई 2017 को पैन कार्ड को आवंटित किया गया है। उनको पैन को आधार से लिंक करना बेहद ही जरुरी है। इससे पहले आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 थी लेकिन बाद में इसको बढ़ा दिया गया था।
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बैंक लॉकर एग्रीमेंट है जरुरी
RBI ने बैंकों को सीधें तौर पर हिदायत दी है कि 30 जून तक कम से कम 50 फीसदी ग्राहकों का एग्रीमेंट साइन होना चाहिए। वहीं 75 फीसदी लॉकर एग्रीमेंट पर साइन 30 दिसंबर 2023 तक ले लेना है। ऐसे में बैंक अपने ग्राहकों को बार-बार एग्रीमेंट साइन करने का अनुरोध कर रहा है। क्यों कि ग्राहक यदि साइन नहीं करत हैं तो बैंक लॉकर में रखे समान की सुरक्षा से जुड़ें नियम लागू नहीं हो पाएंगे।
एडवांस में टैक्स पेमेंट
यदि टैक्स की देनदारी 10 हजार रुपये से अधिक है तो आपके लिए ये आने वाले 15 दिन जरुरी है। आपको खुद का बिजनेस करते हैं या फिर नौकरी करते हैं तो ऐसे लोगों के लिए आपके पास एवांस टैक्स पेमेंट जरुरी है। कोई भी शख्स यदि ऐसा करने से चुकता है तो उसे पहले तीन किस्तों पर 3 फीसदी और आखिरी किस्त पर 1 फीसदी के हिसाब से कुल एडवांस टैक्स की रकम पर ब्याज देना होगा। एडवांस टैक्स पेमेंट 4 किस्तों के तहत किया जना है।
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महंगी होगी विदेशी यात्रा
यदि आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं और इसके लिए फॉरेक्स कार्ड के द्वारा बुकिंग कराना चाहते हैं तो 30जून तक जरुरी करा लें। वहीं 1 जुलाई से इसका इस्तेमाल करना काफी कीमती हो सकता है। सरकार ने लिबरल रेमीटेंस स्कीम एलआरएस के तहत विदेशी रेमीटेंस के लिए सोर्स पर इकठ्ठा टैक्स दर को 5 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया है।