नई दिल्ली Financial Deadline: नया साल शुरु होने में चंद दिन बाकी हैं। 31 दिसंबर भी साल का आखिरी दिन हैं। इस दिन से काफी सारी पॉलिसी के नियम बदल जाएंगे। इसके साथ में काफी ऐसे भी हैं जिनकी डेडलाइन भी शुरु की गई हैं। ऐसे में उन वित्तीय काम को इस डेडलाइन के निकलने से पहले करा लेना है नहीं तो आने वाले समय में काफी सारी समस्याओं का सामना करना होगा।
आईटीआर रिटर्न
इसके अलावा लेट इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2023 है। यदि किसी वजह से 31 जुलाई तक आईटी रिटर्न नहीं जमा करते थे तो इस तारीख तक आसानी से आप लेट फीट के साथ में रिटर्न जमा करा सकते हैं। आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं और 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकता है।
डीमैट खाता
यदि आप शेयर बाजार में बिजनेस करते हैं तो आपको 31 दिसंबर से पहले ही अपने डीमैट खाते में नॉमिनी का नाम दर्ज करा लेना है यदि आप समय पर नॉमिनी को दर्ज नहीं कराते हैं तो फंड्स से आपका खाता बंद हो सकता है और आपको फंड निकालने में काफी मुश्किलों का सामना करना हो सकता है।
बैंक लॉक एग्रीमेंट भी कराना है जरुरी
RBI के द्वारा सभी बैंकों को नया लॉकर एग्रीमेंट साइन करने के लिए 31 दिसंबर 2023 तक का समय दिया गया है। ऐसे में यदि आपका बैंक लॉकर है तो इस तारीख तक नया लॉकर एग्रीमेंट जरुर साइन कर लें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको अपना लॉकर बंद कराना पड़ सकता है।
फटाफट जानें क्या है UPI क्यो है जरुरी
UPI को संचालित करने वाली सरकारी एजेंसी NPCI की तरफ से UPI आईजी को क्लोक करने का फैसला ले लिया गया है। जिसका इस्तेमाल एक साल से ज्यादा समय से नहीं हो पा रहा है। ऐसे में यदि आपकी कोई ऐसी UPI आईडी है, जिनका आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं तो एक जनवरी से बंद हो जाएगी।